केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन लाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ती नज़र आ रही है. सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर सदन में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से कैंडीज और आइसक्रीम में इस्तेमाल की जानेवाली प्लास्टिक स्टिक्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी. पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने संसद को लिखित जवाब देकर बताया कि इस साल जारी किए गए मसौदे में सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ आइटम्स के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टॉक के जमा करने, वितरण और बिक्री पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाया जाएगा.

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प्रतिबंधित होनेवाली सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या-क्या शामिल

संसद को दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से प्रतिबंधित की जानेवाली चीजों में कैंडीज और आइसक्रीम में इस्तेमाल होनेवाली प्लास्टिक स्टिक्स समेत इयर बड्स, गुब्बारों और प्लास्टिक के झंडों में इस्तेमाल होनेवाली स्टिक्स और पॉलिस्टरीन (थर्माकोल) को चरणबद्ध तरीके से बैन किया जाएगा.इसी तरह अगले साल जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें पॉलिस्टरीन और एक्सपांडेड पॉलिस्टरीन चीजें मसलन प्लेट्स, इस्तेमाल से हटा दिया जाएगा. इसी तरह 60 ग्राम प्रति वर्ग स्क्वेअर (GSM- gram per square metre) या 240 माइक्रोन मोटाइवाले नॉन वोवन प्लास्टिक बैग्स को भी 30 सितंबर तक इस्तेमाल से हटाया जाएगा. सदन को ये भी जानकारी दी गई है कि ये प्रावधान कम्पोस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल से तैयार होनेवाले उन सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें कैरी बैग्ज भी शामिल हैं पर लागू नहीं होंगे जो कमोडिटीज के इस्तेमाल में लाए जाते हैं.

राज्यों से स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की अपील

जानकारी ये भी दी गई है कि राज्य और केंद्र शासित सरकारों से अपील की गई है कि वे अपने राज्यों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव या एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन करें. फिलहाल केंद्र समेत 14 राज्यों में ऐसे टास्क फोर्स तैयार किए जाने की भी जानकारी दी गई है.

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