भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है. इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चलाने की ही अनुमति मिलती है. इसे विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस माना जाता है. इसके छह महीने के भीतर आपका स्‍थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है.

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अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको आरटीओ के चक्‍कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रॉसेस डिजिटलाइज कर दिया है. आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना ही होगा. यहां जानिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रॉसेस.

https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाना होगा. 

  • यहां पर आपको सबसे पहले अपने स्‍टेट का विकल्‍प चुनना होगा. इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्‍ट आ जाएगी. आपको उसमें से लर्नर लाइसेंस का विकल्‍प चुनना होगा. 
  • लर्नर लाइसेंस के ऑप्‍शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार का ऑप्‍शन आएगा. उसमें आपको आधार की डिटेल्‍स भरनी होगी और कुछ जरूरी दस्‍तावेज अपलोड करने होंगे.
  •  इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. सभी चीजें दर्ज करने के बाद आपको पेमेंट का विकल्‍प चुनना होगा. पेमेंट फेल होने पर आपको 50 रुपए फीस दोबारा भरनी होगी. 
  • इस प्रॉसेस से अप्‍लाई करने के करीब 7 दिनों के भीतर आपका लर्निंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा. लेकिन अगर आप परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा.