आने वाले दिनों में देश में सिर्फ BIS स्टैंडर्ड वाले हेलमेट (BIS standard helmets) ही बनेंगे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने दुपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (Bureau of Indian Standards Act, 2016) के तहत अनिवार्य तौर पर सर्टिफिकेशन के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. साथ ही मंत्रालय ने इस बारे में बीआईएस सर्टिफिकेशन (BIS certification) को लागू करने को लेकर आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं.    

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देश में बनेंगे सिर्फ BIS स्टैंडर्ड वाले हेलमेट  

मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद से देश में दुपहिया वाहनों के लिए केवल BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे. इससे दुपहिया हेलमेट की क्वालिटी भी बेहतर हो सकेगी और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम होगा.

सड़क हादसों में बचाई जा सकेगी जान

देश में रोड एक्सिडेंट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है. हेलमेट के BIS सर्टिफाइड होने से ये दुपहिया वाहनों से जुड़ी जानलेवा चोटों या जख्म को कम करने में भी मददगार साबित होगा.

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यहां भेजें अपने सुझाव

अगर आप हेलमेट के BIS पर अपने कुछ सुझाव या टिप्पणियां देना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन की तारीख से तीस दिनों के अंदर संयुक्त सचिव (MVL), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल: jspb-morth@gov.in) को भेजे जा सकते हैं.