Indian national flag and GST: वित्त मंत्रालय (ministry of finance) ने शुक्रवार को कहा कि मशीन या पॉलिएस्टर से बने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से मुक्त है. कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बुने कपड़ों से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही जीएसटी से छूट हासिल है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया कि पिछले साल दिसंबर में ‘भारतीय ध्वज संहिता, 2002’ में संशोधन के बाद पॉलिएस्टर या मशीन से बने तिरंगे (Indian national flag made of polyester or Machine) को भी उपकर से छूट दी जाएगी.

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वित्त मंत्री ऑफिस ने किया ट्वीट

खबर के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस ने ट्वीट किया- यह स्पष्ट किया जाता है कि ध्वज संहिता 2002 और उसके बाद के संशोधनों का पालन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को जीएसटी से छूट दी गई है. वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत ‘हर घर तिरंगा’ पहल की पृष्ठभूमि में आया है. इस पहल के तहत आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हर भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

ये है मकसद

सरकार की इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज (Indian national flag) के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है.देश का राष्ट्रीय ध्वज आन-बान और शान का प्रतीक है.देश में हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है.अपनी पसंद के मुताबिक तिरंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी खरीदा जा सकता है. 

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ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स  का गठन

बता दें, जीएसटी (GST) काउंसिल ने दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का गठन किया है. यह माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की स्थापना के लिए कानून में जरूरी बदलाव बारे में सुझाव देगा. जीएसटी काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (जीएसटीएटी) के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा जो चिंताएं जताई गई हैं. उनका समाधान निकालने के लिए मंत्री समूह बनाने का फैसला पिछले हफ्ते लिया था.