Guidelines for Social Media Influencers: सोशल मीडिया पर इंफ्लुएंसर्स के रोल को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस लाई जा रही हैं. आज शनिवार यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर ये गाइडलाइंस रिलीज की जा सकती हैं. आज उपभोक्ता मामले मंत्रालय सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स गाइडलाइंस जारी करेगा. मंत्रालय उपभोक्ता अधिकारों को और सुरक्षित करने के लिए सरकार का रोडमैप बताएगा.

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इस गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया और फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स सभी दायरे में आएंगे. ऐसा नियम लाया जा सकता है कि उन्हें अपनी हर पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर देना होगा. ब्रांड प्रमोशन करने या फिर कोई स्टॉक रेकमेंड करने के लिए फेवर लिया है तो ये भी बताना होगा. कंपनी या उत्पाद के साथ उन्हें अपना संबंध जाहिर करना होगा.

50 लाख तक के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान

अगर किसी भी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. सरकार Suo Moto एक्शन भी ले सकती है. इस मामले में उनपर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया सकता है.

CCPA यानी Central Consumer Protection Authority इनपर नजर रखेगा.

उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का सिस्टम बदलेगी सरकार

सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि शिकायत ऑनलाइन ही दर्ज हो, जल्द इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है. इस बात की संभावना है कि नए साल से इसपर अमल शुरू हो जाएगा. इसके पीछे तर्क यह है कि इससे शिकायत को दर्ज करना, उसकी स्थिति और निपटारा सब पारदर्शिता के साथ और कम समय में हो सकेगा.

कॉमन चार्जर पर टाइमलाइन

उपभोक्ता मामले मंत्रालय इस मामले को लेकर जनवरी में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करेगा. बनारस में सभी कंपनियां शामिल होंगी, जिसमें डिजाइन और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. पहले चरण में किन प्रॉडक्ट के साथ शुरू किया जाना है उसको लेकर भी रोडमैप तय किया जाएगा. 

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