GST return: अगर आप समय-समय पर जीएसटी (GST) फाइल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. आप चाहें टैक्सपेयर्स (Taxpayers) हों, ई-कॉमर्स (e-commerce) ऑपरेटर हों या रजिस्टर्ड मैनुफैक्चरर्स, आप सभी के लिए योग्यता के मुताबिक अगस्त महीने के लिए जीएसटी फाइल करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है. सीबीआईसी (CBIC) ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है. अगर आपने अब तक अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत इस काम को पूरा कर लें. 

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अगस्त महीने के लिए जीएसटी रिटर्न 

अगर कोई टैक्सपेयर्स है और उनपर जीएसटी के तहत टैक्स के तौर पर टीडीएस कटना है तो ऐसे करदाताओं को अगस्त महीने के लिए GSTR-7 Return फॉर्म भरना होता है. इसी तरह, अगर कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर है और उसे सोर्स पर टैक्स कलेक्ट करना होता है तो उन्हें GSTR-8 Return फॉर्म भरना होता है. 

साथ ही अगर आप रजिस्टर्ड मैनुफैक्चरर हैं और आपको सेंट्रल एक्साइज रिटर्न फाइल करना होता है तो अगस्त महीने के लिए 10 सितंबर आखिरी तारीख है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम (Goods and Services Tax Act) के तहत टैक्सपेयर्स के लिए सितंबर बेहद खास महीना है. 

जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 फॉर्म

जीएसटीआर-7 एक रिटर्न फॉर्म है जो वैसे टैक्सपेयर्स फाइल करते हैं जिन्हें जीएसटी के तहत स्रोत (TDS) पर टैक्स कटौती की जरूरत होती है. जीएसटीआर 7 रिटर्न फॉर्म में कटौती किए गए टीडीएस, टीडीएस अमाउंट और टीडीएस रिफंड का डिटेल्स शामिल होता है. जीएसटीआर-7 में टैक्सपैयर्स को टीडीएस से जुड़ी सभी जानकारी देनी होती है.

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इसमें स्रोत पर काटा गया टैक्स, टीडीएस के प्रति दायित्व, टीडीएस रिफंड अगर कोई क्लेम किया हो, ब्याज या कोई लेट फीस आदि का पेमेंट डिटेल हो. जीएसटीआर-8 हर महीने फाइल किया जाने वाला रिटर्न फॉर्म है. इसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स के तहत फाइल करना होता है. जीएसटीआर-8 को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों की तरफ से हर महीने फाइल करना होता है.