GST on Rent: क्या आपके घर के किराया में जीएसटी की वजह से इजाफा होने जा रहा है. शुक्रवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इसी बात का दावा किया जा रहा था. इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जिन वस्तुओं पर टैक्स को लगाया गया है, उसमें अब आपके घर का किराया भी शामिल होने जा रहा है. इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि 18 जुलाई से लागू नई जीएसटी रूल्स के मुताबिक, यदि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति घर किराए पर लेता है, तो 18 फीसदी जीएसटी का भी भुगतान करना होगा. हालांकि सरकार ने इन दावों को भ्रामक बताया है. सरकार का कहना है कि नियमों में इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

क्या है नियम

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पीआईबी ने इन दावों पर संज्ञान लेते हुए इन मीडिया रिपोर्ट्स के दावों की जांच की और इन दावों को भ्रामक पाया. पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि किसी रेजिडेंशियल यूनिट पर जीएसटी सिर्फ उसी स्थिति में लगता है, जब इसे किसी बिजनेस यूनिट द्वारा किराए पर लिया जाएगा. इसमें किराएदार को इसका इस्तेमाल पर्सनल जरूरतों के लिए नहीं करना चाहिए.

 

सरकार ने साफ किया कि किसी रेजिडेंशियल यूनिट पर जीएसटी केवल तभी लगत है, जब इसे किसी बिजनेस यूनिट द्वारा किराए पर लिया जाता है. यदि किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा इसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया जाता है, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता है. यदि किसी फर्म का प्रोपराइटर या पार्टनर भी अपने निजी इस्तेमाल के लिए कोई घर किराए पर लेता है, तो उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा.