GST भरने वालों के लिए सरकार ने एक और रियायत दी है. सरकार ने FY 2018-19 के लिए GST Annual return और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को एक महीने बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है. 

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBDT के Tweet के मुताबिक आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने GSTR-9 और GSTR 9C के तहत सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है.

इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए सालाना GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख को सितंबर 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया था. GSTR-9 एक सालाना रिटर्न फॉर्म है, जो टैक्‍सपेयर द्वारा GST के तहत दाखिल किया जाता है. इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है. 

GSTR-9C एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे GSTR-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है.

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चार्टर्ड एकाउंटेंट निकाय भारतीय सनदी लेखकार संस्थान (ICAI) ने जीएसटी काउंसिल को FY 2018-19 के लिए GST का सालाना रिटर्न भरने की समसीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर करने की मांग की थी. ICAI का कहना है कि ज्यादातर अधिकारी कोविड-19 महामारी के कारण आंशिक रूप से काम कर रहे हैं. ICAI ने इसकी समयसीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसे एक महीने आगे बढ़ाया है.