GST annual return filing deadline: सरकार ने कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (GST) सालाना रिटर्न फाइल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है. अब कारोबारी 28 फरवरी तक अब जीएसटी सालाना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टैक्‍सेस एंड कस्‍टम्‍स (CBIC) ने ट्वीट कर बताया कि FY20-21 के लिए GSTR 9 और GSTR-9C फाइल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी, 2022 कर दी गई है. 

GSTR 9 एक सालाना रिटर्न है. जीसएटी में रजिस्‍टर्ड टैक्‍सपेयर्स हर साल इसे फाइल करते हैं. इसमें अलग-अलग टैक्‍स हेड या आउटवर्ड और इनवर्ड सप्‍लाई की डिटेल शामिल होती है. वहीं, GSTR-9C ऑडिटेड सालाना फाइनेंशियल स्‍टेटमेंट और GSTR-9 के बीच मिलान का स्‍टेटमेंट होता है. ऐसे टैक्‍सपेयर जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है. 

Zee Business Hindi Live यहां देखें

 

 

ITR ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन भी बढ़ी 

इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन भी बढ़ा दी. ऐसे टैक्‍सपेयर जिन्‍होंने वित्‍त वर्ष 2020 के लिए आईटीआर वेरिफाई नहीं किया है, वे 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. इनकम टैक्‍स एक्‍ट के मुताबिक डिजिटल सिग्‍नेचर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से वेरिफिकेशन करना होता है. यह वेरिफिकेशन रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.