GST Filing Deadline: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है. टैक्सपेयर्स को GST पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए सरकार ने मंगलवार को अप्रैल में टैक्स पेमेंट की देय तिथि 24 मई तक आगे बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही सरकार ने इंफोसिस को समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए भी निर्देशित किया है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने देर रात एक ट्वीट में कहा कि अप्रैल 2022 के महीने के लिए फॉर्म GSTR-3B दाखिल करने की नियत तारीख 24 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है.

 

इससे पहले दिन में CBIC ने कहा था कि इंफोसिस द्वारा अप्रैल GSTR -2 B की पीढ़ी और पोर्टल पर GSTR -3 B की ऑटो-पॉपुलेशन में एक तकनीकी गड़बड़ी की सूचना दी गई है.

 

इंफोसिस कर रहा समस्या का समाधान

CBIC ने इसे लेकर ट्वीट किया कि सरकार ने इंफोसिस (Infosys) को इस समस्या का जल्द समाधान करने के लिए कहा है. तकनीकी टीम GSTR-2B और ऑटो-पॉप्युलेटेड GSTR-3B को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है. 

 

क्या है GSTR-2B

GSTR-2B एक ऑटो-ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्टेटमेंट है जो प्रत्येक GST रजिस्टर्ड यूनिट के लिए उनके सप्लायर्स द्वारा उनके संबंधित बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में दी गई जानकारी के आधार पर उपलब्ध है. GSTR-2B स्टेटमेंट आमतौर पर व्यवसायों को अगले महीने के 12 वें दिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे करों का भुगतान और GSTR-3B दाखिल करते समय ITC का दावा कर सकते हैं.

Zee Business Hindi Live यहां देखें

 

GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए दर्ज किया जाता है.