Subsidy on Power Weeder: बिहार सरकार (Bihar Government) एग्री सेक्टर में तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहित कर रहे है. इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है कृषि यांत्रिकरण योजना. इस योजना के तहत किसानों को कृषि मशीनों (Agri Machines) की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है.  इन  पर सब्सिडी देने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसान की पहुंच में इन मशीनों को लाना है. इस योजना के तहत बिहार सरकार पावर वीडर (Power Weeder) के खरीद पर किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है. 

क्या है पावर वीडर?

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पावर वीडर का उपयोग क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है. पावर वीडर (Power Weeder) एक फार्म इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल खरपतवारों को हटाने और फसलों में मिट्टी चढ़ाने के लिए किया जाता है. फावड़े से एक व्यक्ति को काफी समय के साथ काफी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन पावर वीडर के इस्तेमाल से फसल के अंदर खरपतवार निकालने और मिटटी चढ़ाने का काम आसानी से और जल्दी किया जा सकता है.

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कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार कृषि विभाग के मुताबिक, कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत पावर वीडर के खरीद पर किसानों को 50 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है.  2.5 BHP तक के पावर वीडर पर सामान्य को अधिकतम 40% या 24,000 रुपये जबकि 5 BHP के पावर वीडर पर सामान्य को अधिकतम 50% या 32,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.

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कैसे करें आवेदन

बिहार सरकार किसानों को कृषि यंत्रिकरण योजना के तहत एग्री मशीनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है. इच्छुक किसान सब्सिडाइज्ड रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए OFMAS Portal पर www.farmmech.bhair.nic.in आवेदन करें.

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