Bihar Krishi Clinic Yojana: किसानों को खेती से जुड़ी समस्या का समाधान समय पर न मिलने की वजह परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसका असर फसल की उपज के साथ उनकी आय पर पड़ता है. किसानों की इस समस्या का हल करने के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) ने नई पहल की है. राज्य सरकार प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक योजना (Krishi Clinic Yojana) शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत कृषि क्लीनिक खोलने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कृषि क्लिनिक खोलने के लिए सरकार की तरफ से आपको अनुदान भी मिलेगा.

कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य

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किसानों को फसल उत्पादन संबंधित सभी सेवाएं, जैसे- मिट्टी जांच की सुविधा, बीज विश्लेषण की सुविधा, कीट प्रबंधन संबंधित सुझाव, पौधा संरक्षण संबंधित छिड़काव-भुरकाव के लिए जरूरी उपकरणों और तकनीकी विस्तार सेवा का स्थानीय स्तर पर उपलब्धता है. उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी सहित किसानों की आय बढ़ाना है.

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आवेदक की योग्यता

खेती-बाड़ी कृषि क्लिनिक में सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक और राज्य/केंद्रीय विश्वविद्याल या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि/उद्यान में स्नातक, जो आई.सी.ए.आर/यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे. इसके अलावा दो वर्षों का कृषि/उद्यान में अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इंटरमीडिएट और रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में स्नातक के योग्य प्रार्थियों पर भी विचार किया जाएगा. चयन में कृषि स्नातक में अधिकतम प्रतिशन/ग्रेड प्वाइंट पाने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित तिथि और समय तक किया जाएगा. इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन कृषि विभाग के वेब पोर्टल https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html पर किया जा सकेगा. 

आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक पत्र और प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्य स्थल से संबंधित शपथ पत्र, जमीन का रसीद/किरायानामा और बैंक पासबुक ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा.

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आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख

इच्छुक आवेदक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से वांछित दस्तावेजों के साथ 15 जनवरी 2024 तक आवेदन किया जा सकेगा.

कितनी मिलेगी सब्सिडी

कृषि क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुमानित लागत 5 लाख रुपये है. इस लागत का 50 फीसदी यानी अधिकतम 2 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी. और लागत की बाकी रकम आवेदक को खुद से लगाना होगा. योजना के तहत चयनित लाभार्थी बैंक से लोन ले कर भी योजना का लाभ ले सकेंगे. सब्सिडी रकम का भुगतान दो समान किस्तों में किया जाएगा.

पहली किस्त का भुगतान खेती-बाड़ी कृषि क्लिनिक के संचालन के लिए सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरण/यंत्र की खरीद के बाद सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद और दूसरी किस्त कृषि क्लिनिक के संचालन शुरू होने के बाद सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बाद किया जाएगा.

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यहां करें संपर्क

विशेष जानकारी के लिए जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना से संपर्का करें और कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/Krishi/CitizenHome.html से प्राप्त किया जा सकता है. राज्यस्तरीय संपर्क नंबर- 9939722844.