कारोबारियों के लिए खुशखबरी, GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, इस डेट तक फाइल कर सकेंगे
GST: पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी. जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में रजिस्टर्ड सभी कारोबारियों को GSTR-9 फॉर्म के जरिये सालाना रिटर्न भरना होता है.
कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है. खास कर वैसे कारोबारी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये सालाना से अधिक है, उनके लिए राहत भरी खबर है. अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न की तारीख बढ़ा दी गई है. अब ऐसे टैक्स पेयर 30 नवंबर 2019 तक जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकेंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सोमवार को एक ट्वीट संदेश में इसकी जानकारी दी है. अब इसके तहत GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स या कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी.
पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी. जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में रजिस्टर्ड सभी कारोबारियों को GSTR-9 फॉर्म के जरिये सालाना रिटर्न भरना होता है. इसमें अलग-अलग टैक्स स्लैब के मुताबिक खरीद-बिक्री की जानकारी देनी होती है.
वैसे कारोबारी जिनका सालभर में टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक होता है उनको GSTR-9C के जरिये रिटर्न फाइल करना होता है. इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेने वाले कारोबारियों को GSTR-9A फॉर्म भरकर फाइल करना होता है.
बताया जा रहा है कि जीएसटी रिटर्न की तारीख को बढ़ाने का फैसला तकनीकी दिक्कतों की वजह से लिया गया है. कारोबारियों की यह मांग थी कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से समयसीमा के अंदर जीएसटी रिटर्न फाइल करने में काफी परेशानी होगी. इसको देखते हुए ही कारोबारियों को सरकार की तरफ से राहत दी गई है.