Finance Ministry extended last date to avail benefit of the late fee amnesty scheme : वित्त मंत्रालय ने GST के तहत लेट फीस माफी योजना का लाभ उठाने की आखरी तारीख को बढ़ाकर अब 30 नवंबर, 2021 कर दिया है. यह योजना 31 अगस्त, 2021 को समाप्त होने वाली थी. लेट फीस माफी योजना जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के टैक्स पीरियड के लिए फॉर्म GSTR-3B दाखिल नहीं करने पर लेट फीस में कमी या छूट से जुड़ी हुई है.  इससे पहले, सरकार ने 1 जून से 31 अगस्त के दरम्यान रिटर्न फाइल करनेवालों की जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 की अवधि के लिए  गैर प्रस्तुत FORM GSTR-3B पर लगनेवाली लेट फीस या तो घटा दी थी या माफ कर दी थी.

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मंत्रालय ने कहा कि उन्हें मिले कई प्रतिनिध्वों के आधार पर, सरकार ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समयसीमा को इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. रजीस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन देने करने की तय तारीख 1 मार्च से 31 अगस्त, 2021 के बीच है.

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इसका साथ ही वित्त मंत्रालय ने GSTR-1 दाखिल करने के लिए पंजीकरण रद्द करने और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के उपयोग के लिए आवेदन से संबंधित समयसीमा भी बढ़ा दी है.

मंत्रालय ने कहा, लेट फीस माफी योजना की अंतिम तारीख को बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने से बड़ी संख्या में ऐसे करदाताओं, विशेष रूप से छोटे करदाताओं को लाभ होगा, जो विभिन्न कारणों से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं.