PPF स्कीम भारत सरकार की लघु बचत योजना हैं. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए पैसे इकट्‌ठे करना है. सरकार की इस योजना को निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है. इस स्कीम में बढ़िया ब्याज और टैक्स में छूट भी मिलती है. PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस के साथ -साथ कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी खुलवा सकते हैं. भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अकाउंटहोल्डर्स के लिए ऑनलाइन PPF अकाउंट खोलने की एक स्कीम निकाली है. 

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आइए, देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआर्इ) में आप कैसे ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. अकाउंट खुलने पर निवेशक पीपीएफ अकाउंट बैलेंस, लिंक किए गए सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए फंड और यहां तक पीपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं.

SBI में ऑनलाइन PPF खाता खोलने से पहले जान लें ये बातें

  1. SBI इंटरनेट बैंकिंग होने पर ही आप ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं.
  2. PPF खाता खुलने पर बैंक की उस शाखा से इसे जोड़ा जाता है, जहां ग्राहक का सेविंग अकाउंट होता है.
  3. PPF खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है. शुरुआत में आप ऑनलाइन सेल्फ-फील्ड फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं. इसके बाद केवाईसी के लिए दस्तावेजों के साथ आपको बैंक शाखा में जाना पड़ता है.

SBI में ऑनलाइन ऐसे खोलें PPF खाता

  1. SBI इंटरनेट बैंकिंग पर जाकर यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करें.
  2. लॉग-इन करने के बाद 'रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज' सेक्शन में 'न्यू पीपीएफ अकाउंट' पर क्लिक करें.
  3. अब जो पेज ओपन होगा वहां पर अपना नाम, पता और अन्य विवरण दिखार्इ देंगे. 
  4. अगर नाबालिग के नाम से खाता खोलना हैं तो 'इफ अकाउंट टू बी ओपेन्ड इन द नेम ऑफ माइनर, चेक हेयर' पर क्लिक करना होगा. ऐसा करने पर नाबालिग का नाम, जन्मतिथि, आवदेक के साथ उसका रिश्ता बताने जरूरी है.
  5. अब उसी पेज पर अपनी नजदीकी ब्रांच को दर्ज करें और ब्रांच का IFSC कोड डालना होगा. नोमिनी का नाम दर्ज करें. माइनर के मामले में केवल माता-पिता का नाम ही आप लिख सकते हैं. इसके बाद फार्म को सबमिट कर दें.
  6. फॉर्म सबमिट होते ही आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा. यह नंबर 30 दिन तक वैध होता है. इस 30 दिनों के अंदर आपको अपने ऑनलाइन PPF फर्म का प्रिंट निकालकर KYC के लिए दर्ज की गई ब्रांच में जाना होगा. KYC के लिए आपको डॉक्यूमेंट और फोटोज ले जाने होंगे.

PPF अकाउंट के लिए ये हैं शर्तें

  1. बैंक में अपने नाम से कोर्इ व्यक्ति केवल एक PPF खाता खोल सकता है. खाता खोलने के लिए एप्लिकेशन फॉर्म में इसकी घोषणा करनी पड़ती है.
  2. अपने और नाबालिग के खाते में मिलाकर हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं.
  3. PPF खाते या तो बैंक या फिर डाकघर में ही खुलवाया जा सकता है. बैंक में खाता होने पर डाकघर में PPF खाते का आवेदन नहीं किया जा सकता.