Chanda Kochhar ICICI Bank: बंबई हाई कोर्ट (BOMBAY HIGH COURT) ने गुरुवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) के पद से चंदा कोचर (Chanda Kochhar) की बर्खास्तगी प्रथम दृष्टया ‘वैध’ थी. इसके साथ ही अदालत ने रिटायरमेंट के बाद के फायदे के लिए उनके अंतरिम एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया. भाषा की खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति आर आई छागला की एकल पीठ ने कोचर को यह निर्देश भी दिया कि वह 2018 में हासिल किए गए बैंक के 6.90 लाख शेयरों का सौदा न करें. अदालत ने कोचर को छह महीने के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें अगर शेयरों का कोई सौदा किया गया हो, तो उस बारे में बताना होगा.

कोर्ट ने बर्खास्तगी को वैध माना

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खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति छागला ने कोचर द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि मैंने बर्खास्तगी (dismissal of Chanda Kochhar) को वैध माना है. कोचर ने अपने एप्लीकेश में उन लाभों की मांग भी की, जो बैंक द्वारा उनकी समय से पहले रिटायरमेंट को स्वीकार करने के बाद बिना शर्त मिलने थे. उन्होंने यह भी कहा कि बैंक पहले ही रिटायर हो चुके व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर सकता था. उन्हें बिना शर्त के दिए गए लाभों में कर्मचारी स्टॉक विकल्प शामिल है, जिन्हें 2028 तक भुनाया जा सकता था.

3,250 करोड़ रुपये के लोन देने के मामले में हुई थी जांच

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने भी एक एप्लीकेशन दायर कर कहा कि कोचर को शेयरों का सौदा नहीं करने का निर्देश दिया जाए. बैंक ने मई, 2018 में वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये के लोन देने में कोचर की कथित भूमिका के बारे में शिकायत मिलने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू की थी. कर्ज देने से कोचर के पति दीपक कोचर को फायदा हुआ था. इसके बाद कोचर (Chanda Kochhar) छुट्टी पर चली गईं और समयपूर्व रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया. बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया.

2018 में दिया था इस्तीफा

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) ने अक्टूबर 2018 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन तब ICICI Bank ने कहा था कि चंदा कोचर के इस्तीफे को निष्कासन माना जाए. तब कोचर (Chanda Kochhar ICICI Bank) ने खुद बोर्ड से अपील की थी कि उन्हें जल्द रिटायरमेंट दे दिया जाए, जिसे मंजूर कर लिया गया था. हालांकि, उस दौरान उन्हें आंतरिक जांच के चलते छुट्टी पर भेज दिया गया था.

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