DGCA guidelines for Transgenders: देश में अब सिर्फ महिला या पुरुष ही नहीं ट्रांसजेंडर्स भी विमान को उड़ा सकेंगे. एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इसके लिए बकायदा एक गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसमें कमर्शियल पायलेट लाइसेंस (commercial pilot license) के लिए अप्लाई करने वाले ट्रांसजेंडर्स के लिए मेडिकल परीक्षा और फिटनेस का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस गाइडलाइंस को जारी करते हुए उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि केरल के एक ट्रांसमैन एडम हैरी (Adam Harry) को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था. 

डीजीसीए ने बताया किन्हें मिलेगा लाइसेंस

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DGCA ने इन रिपोर्टों को सही नहीं बताते हुए कहा था कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए एक फिट मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे "कोई संबंधित चिकित्सा, मनोरोग या मनोवैज्ञानिक कंडीशन न हो."

DGCA ने अपने गाइडलाइंस में कहा कि एक ट्रांसजेंडर आवेदक की फिटनेस का आकलन उनकी कार्यात्मक क्षमता और अक्षमता के जोखिम का आकलन करने के सिद्धांतों का पालन करते हुए मामले के आधार पर किया जाएगा.

मेंटल हेल्थ भी किया जाएगा चेक

डीजीसीए ने बताया वह ट्रांसजेंडर आवेदक, जो जिन्होंने अपनी हार्मोन थेरेपी पूरी कर ली है या फिर पांच साल पहले थेरेपी शुरू कर दी है, वह कमर्शियल विमान उड़ाने में सक्षम होंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें मानसिक स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा. 

इसके साथ ही आवेदक प्रशिक्षण एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें विवरण - अवधि, खुराक, खुराक की आवृत्ति, किए गए परिवर्तन, हार्मोन परख रिपोर्ट, साइड इफेक्ट, आदि - आवेदक द्वारा लिए जा रहे हार्मोन थेरेपी के विवरण शामिल होंगे.

इन्हें करना होगी तीन महीने इंतजार

एक आवेदक जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (hormone replacement therapy) पर है, या लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी (gender reassignment surgery) से गुजर रहा है, उसे कम से कम तीन महीने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा.