DGCA Slaps fine on Go First: बेंगलुरु से उड़ान भरने वाली Go First को फ्लाइट की उड़ान के दौरान लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया है. एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बेंगलुरु हवाईअड्डे पर नौ जनवरी को एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान के उड़ान भरने की घटना के संबंध में गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. विमानन नियामक ने घटना के बाद एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. 

DGCA ने Go First पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

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एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि विमान की तरफ से कुछ खामियां थी. फ्लाइट की उड़ान के दौरान टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर और उड़ान दल के सदस्यों के बीच कम्यूनिकेशन में कमी थी. इन सबको देखते हुए एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

DGCA ने एक बयान में कहा, "नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट (Go First) ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई." 

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