Covid 19 केस पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कई बड़े फैसले किए हैं. राज्य सरकार ने बाहर से मुंबई आने वाले हर व्‍यक्ति का आरटी-पीसीआर टेस्‍ट (RT-PCR Test) कराने का फरमान जारी किया है. सरकार के इस फैसले के बाद हर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और बस अड्डों पर जांच शुरू हो गई है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हालांकि वंदे भारत फ्लाइट ऑपरेट कर रही Air India के स्‍टाफ को इससे छूट दी गई है. सरकार का कहना है कि Air India ने यह राहत मांगी थी कि उसके Cabin Crew स्‍टाफ को महाराष्‍ट्र के Airport पर RT-PCR Test से छूट दी जाए. क्‍योंकि इससे Flight operation में देर होती है. इसलिए सरकार ने उन्‍हें इससे छूट देने का फैसला किया है.

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा था कि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR), गोवा (Goa), राजस्थान (Rajasthan) और गुजरात (Gujarat) से मुंबई (Mumbai) आने वाले हर आदमी की RT-PCR टेस्‍ट अनिवार्य है.  

महाराष्ट्र सरकार की गाइ़डलाइन (Maharashtra Government Guidelines)

महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में 23 नवंबर को नई गाइडलाइन (Covid-19 Guidelines) जारी की थी. इस गाइडलाइन के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR), राजस्थान, गुजरात और गोवा से मुंबई आने वाले लोगों के लिए यात्रा से पहले आरटी-पीसीआर जांच करानी जरूरी होगी. गाइडलाइन में साफ है कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

जिन मुसाफिरों के पास जांच रिपोर्ट नहीं है उन्हें रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर मौजूद जांच सुविधा केंद्रों पर यह जांच करानी होगी. जिन यात्रियों के पास     आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें आगे की यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी.

सरकार के फरमान के बाद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच (RT-PCR test) के इंतजाम किए गए हैं. मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन (Dadar Railway station) पर जांच कराने वालों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है.