सोशल मीडिया गाइडलाइंस (Social Media Guidelines) के खिलाफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp)  की ओर से हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाने पर केंद्र सरकार ने कहा है कि निजता जैसे फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. नए नियम-(New IT Rules) कायदों से वाट्सअप के संचालन और यूजर्स की प्राइवेसी (Users Privacy) पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (IT Ministry) ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि केंद्र सरकार अपने नागरिकों की निजता (Privacy) के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन से वाट्सअप के सामान्य कामकाज पर फर्क नहीं पड़ेगा. इससे आम यूजर्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार अबसल्यूट नहीं हैं. फंडामेंटल राइट भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है. 

बता दें कि वाट्सऐप (WhatsApp) , केंद्र सरकार की ओर से तैयार नए डिजिटल नियमों (New Digital Rules) के खिलाफ है. वाट्सऐप का कहना है कि नए नियमों के कारण पूछने पर बताना पड़ेगा कि सबसे पहले किसने मैसेज भेजा. इससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी. वाट्सअप के मुताबिक, यूजर्स का चैट ट्रेस करना मतलब हर मैसेज का फिंगरप्रिंट पास रखना. इससे प्राइवेसी जैसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा.

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