भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन और साधारण बीमा कंपनियों को अपने ग्राहकों की वीडियो से केवाईसी (KYC) करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से बीमा कंपनी (insurance company) के अधिकारी कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ग्राहकों की केवाईसी अनिवार्यता को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे.

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इरडा ने कहा कि वीडियो से केवाईसी का मकसद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मंचों से केवाईसी की प्रक्रिया को आसान और ग्राहक के हित में अनुकूल बनाना है.

इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियां ऐप विकसित कर केवाईसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन या वीडियो के जरिये कर सकती हैं.

इरडा ने कहा कि वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (Video-Based Identification Process) के जरिये खोले जाने वाले सभी खातों या अन्य सेवाओं को बीमा कंपनी को सत्यापन के बाद ही शुरू करना होगा, जिससे इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे. इसके अलावा बीमा कंपनियों को तय नियमों के तहत सॉफ्टवेयर और सुरक्षा ऑडिट करना होगा तथा वीबीआईपी ऐप को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच करनी होगी.

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इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियों को इस सिस्टम को मजबूत करने और सूचनाओं की गोपनीयता के लिए एआई और चेहरे का मिलान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए. इरडा ने साफ किया है कि सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी.