Twitter New Policy: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली ट्विटर की याचिका खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने शुक्रवार को अदालत का फैसला आने के बाद एक बार फिर दोहराया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानून का अनुपालन करना होगा. (Twitter new policy) उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करने के साथ-साथ माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सरकरा की चेतावनी

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राज्य मंत्री ने ट्वीट के जरिये कहा, ‘‘सभी प्लेटफार्मों को भारतीय कानून का अनुपालन करना होगा और जैक डोर्सी (ट्विटर के पूर्व सीईओ) के नेतृत्व में ट्विटर ने बार-बार ऐसा करने से इनकार किया है.’’

बता दें कि कानून का अनुपालन नहीं करने पर सरकार द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

New Rules न फॉलो करने पर होगी सजा

राज्यमंत्री ने अदालत के फैसले का जिक्र अपने ट्वीट में किया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘आपके क्लाइंट (ट्विटर) को नोटिस दिया गया था और आपके क्लाइंट ने उसका अनुपालन नहीं किया. इसका (कानून का) अनुपालन नहीं करने पर 7 साल की कैद और असीमित जुर्माना है. आपके क्लाइंट पर इसका भी असर नहीं पड़ा.’’

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘आप (ट्विटर) किसान नहीं बल्कि अरबों डॉलर की कंपनी हैं.’’ 

बता दें कि आईटी राज्य मंत्री ने इसी महीने के आरंभ में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक कल्पित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की . डोर्सी ने यूट्यूब पॉडकास्ट पर दावा किया था कि केंद्र सरकार ने भारत में इस प्लेटफॉर्म को बंद करने की धमकी दी थी.

Twitter बार-बार कर रही है कानून का उल्लंघन

राज्यमंत्री ने उनके दावे को सरासर झूठ बताते हुए कहा कि डोर्सी और उनकी टीम की अगुवाई में ट्विटर बार-बार और लगातार भारत के कानून का उल्लंघन कर रहा था.

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का अनुपालन करना होगा कि इंटरनेट सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह है.’’

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