ZEEL-Invesco Case: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन्वेस्को के EGM बुलाने की मांग पर फिलहाल रोक
ZEEL-Invesco Case: बॉम्बे HC ने ZEEL को EGM बुलाने का मशविरा दिया था. लेकिन, अब कोर्ट ने ज़ी एंटरटेनमेंट के पक्ष को मजबूत मानते हुए फिलहाल EGM पर अस्थायी रोक लगा दी है.
ZEEL-Invesco Case: इन्वेस्को के साथ चल रहे केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से ज़ी एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी खबर आई है. कोर्ट ने इन्वेस्को की मांग को खारिज करते हुए फिलहाल EGM-Extraordinary General Meeting पर रोक लगा दी है. इन्वेस्को लगातार EGM बुलाने की मांग पर अड़ा था. हालांकि, ज़ी एंटरटेनमेंट ने EGM बुलाने को मांग को कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी और अवैध बताया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल ज़ी एंटरटेनमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया है.
21 अक्टूबर को दिया था मशविरा
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने ZEE बोर्ड से एक्स्ट्राऑर्डनरी जनरल मीटिंग बुलाने का मशविरा दिया था. 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) से EGM बुलाने को कहा था. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा है कि EGM में पारित प्रस्ताव को तब तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए जब तक ये निर्णय न आ जाए की EGM बुलाने की मांग वैध है या नहीं. अब कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है.
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