ZEEL-Invesco Case: EGM तो होगी लेकिन प्रस्ताव रखे जाएंगे सुरक्षित, पहले कोर्ट देखेगा इन्वेस्को की मांग वैध है या नहीं
ZEEL-Invesco case: बॉम्बे HC ने ZEEL को EGM बुलाने का मशविरा दिया है. लेकिन, कोर्ट के फैसले तक EGM में लिए किसी भी निर्णय पर अमल नहीं होगा.
ZEEL-Invesco Case: ज़ी एंटरटेनमेंट को हथियाने की कोशिश कर रहे इन्वेस्को मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ZEE बोर्ड से एक्स्ट्राऑर्डनरी जनरल मीटिंग बुलाने का मशविरा दिया है. 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) से EGM बुलाने को कहा है. कंपनी के शेयरहोल्डर इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड्स और OFI ग्लोबल चाइना फंड (Invesco Developing Market Funds और OFI Global China Fund) ने EGM बुलाने की डिमांड रखी थी. कोर्ट ने ये भी कहा है कि EGM में पारित प्रस्ताव को तब तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए जब तक ये निर्णय न आ जाए की EGM बुलाने की मांग वैध है या नहीं.
रिटायर्ड जज करेंगे EGM की अध्यक्षता
हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोर्ट (बॉम्बे हाई कोर्ट) ने इन्वेस्को के पक्ष में फैसला सुनाया है. लेकिन, हकीकत में EGM की अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे. Zee Entertainment की तरफ से पैरवी करने वाले वकील ने बताया है कि EGM में पारित प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंजूरी के अधीन होंगे. कंपनी EGM की तारीख की सूचना आज 22 अक्टूबर को देगी. क्योंकि, कंपनी कभी भी माननीय कोर्ट के कानून और आदेशों के खिलाफ नहीं जाएंगी.
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