Exclusive: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ब्रोकर्स को KYC वैलिडेशन के लिए और समय दिया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, SEBI की तरफ से मियाद 3 महीने और बढ़ाई जा सकती है. 22 मई से यह अनिवार्य हो रहा था. इसको लेकर सर्कुलर आज जारी हो सकता है. लाखों की संख्‍या में निवेशकों के KYC वैलिडेशन का काम बाकी है. अगर समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज होने का खतरा है. 

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KYC नहीं होने पर बंद हो सकते हैं अकाउंट

सेबी की ओर से केवाईसी रजिस्‍ट्रेशन एजेंसियों को 6 महीने की मोहलत (1 नवंबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक)  केवाईसी वैडिलेशन पूरा करने के लिए दिया गया था. लेकिन, वो इस समय सीमा पर पूरा नहीं हो पाया. इसके बाद अब जिम्‍मेदारी ब्रोकर्स पर आ गई कि उन्‍हें वैलिडेशन पूरा करना है. ब्रोकर्स को 22 मई 2023 तक वैलिडेशन का सारा काम पूरा करना था. 

जानकारी के मुताबिक, बड़े-बड़े ब्रोकर्स के यहां लाखों की संख्‍या में ऐसे अकाउंट हैं, जो डोरमेट हो गए हैं या जिनकी केवाईसी नहीं हुई है. इसके अलावा लाखों के संख्‍या में एक्टिव अकाउंट भी है,जिनमें KYC वैलिडेशन का काम पूरा किया जाना है.  अगर यह नहीं होता है, तो लाखों अकाउंट बंद हो सकते हैं. 

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