SEBI ने PNB Finacne & Industries समेत इन कंपनियों पर लगाया ₹36 करोड़ का जुर्माना, ये है वजह
SEBI Penalties on these companies: सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स समीर जैन और मीरा जैन पर भी जुर्माना ठोका है और इन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से बैन भी कर दिया है. मार्केट बैन के अलावा, समीर जैन और मीरा जैन अब किसी भी लिस्टेड कंपनी के साथ किसी भी तरह की मैनेजिंग पॉजिशन पर पोस्ट नहीं ले सकते.
SEBI Penalties on these companies: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने पीएमबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, Camac Commercial Company Ltd और अलग-अलग एंटिटी पर कुल 35.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स समीर जैन और मीरा जैन पर भी जुर्माना ठोका है और इन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से बैन भी कर दिया है. मार्केट बैन के अलावा, समीर जैन और मीरा जैन अब किसी भी लिस्टेड कंपनी के साथ किसी भी तरह की मैनेजिंग पॉजिशन पर पोस्ट नहीं ले सकते. इसके अलावा दूसरे आदेश में सेबी ने पाया कि ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक दोनों कंपनियां दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार सेबी के मानदंडों के तहत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता का पालन नहीं करती हैं.
लिस्टेड कंपनियों में 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग जरूरी
बता दें कि किसी भी लिस्टेड कंपनियों में 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डिंग्स की होनी चाहिए. सेबी के मुताबिक, इन दोनों कंपनियों ने प्रमोटर्स एंटिटी के बारे में उचित डिस्क्लोजर दिया था. बता दें कि ये कंपनी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं. कंपनियों ने आदेश दिया गया है कि अपने प्रमोटर्स की जानकारी डिस्क्लोज करें.
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इसके अलावा PNBFIL पर 12 करोड़ रुपए, समीर और मीरा जैन और अशोका विनियोगा लिमिटेड, Artee Viniyoga Ltd, Camac Commercial Company Ltd और Combine Holding Ltd पर 1.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और त्रिशला जैन पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
दूसरे मामले में 8 लोगों को किया बैन
Camac Commercial Company Limited (CCCL) के मामले में रेगुलेटर ने 8 एंटीटी को शेयर बाजार से बैन किया है. इसमें समीर जैन, मीरा जैन, अशोका विनियोगा लिमिटेड,आरती विनियोगा लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज, कॉम्बाइन होल्डिंग्स लिमिटेड और पंजाब मर्केंटाइल एंड ट्रेडर्स लिमिटेड शामिल हैं.
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इस मामले में सेबी ने CCCL पर 11 करोड़ रुपए और समीर और मीरा जैन पर 1.41 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा अशोका विनियोगा लिमिटेड,आरती विनियोगा लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज, कॉम्बाइन होल्डिंग्स लिमिटेड और पंजाब मर्केंटाइल एंड ट्रेडर्स पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
सेबी ने क्यों लगाया जुर्माना
बता दें कि सेबी ने अपने ऑर्डर में बताया कि PNBFIL ने संयुक्त और भ्रामक तौर पर खुद को प्रोफेशनली रन कंपनी बताया था, जिसके पास कोई प्रमोटर नहीं था. जबकि समीर और मीरा जैन कंपनी के प्रमोटर्स थे. इसके अलावा CCCL के मामले में भी समीर और मीरा जैन ने भ्रामक तरीके से ये जानकारी दी कि कंपनी के पास कोई इंडीविजुअल प्रमोटर नहीं है.