Platform Tickets Rules: आम आदमी के लिए रेलवे सफर का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है. फेस्टिव सीजन में तो ट्रेन में सफर करने के लिए आपको कई महीने पहले से ही रिजर्वेशन कराना होता है. ऐसे में अगर आपको कहीं इमरजेंसी में सफर करना हो और आपके पास ट्रेन में रिजर्वेशन भी न हो, तो प्लेटफॉर्म टिकट आपके बहुत काम आ सकता है. 

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जी हां, तो आज हम आपको भारतीय रेल (Indian Railway) का एक ऐसा रूल बताने जा रहे हैं, जो आपकी टेंशन को कम कर देगा. ये नियम आपको बिना रिजर्वेशन (Reservation) के भी यात्रा करने का ऑप्शन देता है. 

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Indian Railways के एक खास नियम के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन का टिकट नहीं है और आपको ट्रेन से ही सफर करना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं. यानी आपको बस प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना है और आपका काम बन जाएगा. एक बार ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा लेना है.

इन नियमों का करना होगा पालन

प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा करने का यह नियम रेलवे ने ही बनाया है. अगर आप प्लेटफॉर्म लेकर सफर कर रहे हैं, तो आपको तुरंत जाकर टिकट चेकर से बात करके अपने गंतव्य स्थल तक के लिए टिकट बनवाना होगा. प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत होगा कि आपने किस स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है. इसी हिसाब से TTE आपके गंतव्य के लिए टिकट बना देगा.

देना होगा इतना शुल्क

Platform Tickets से सफर करने पर आपको 250 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं TTE आपके प्लेटफॉर्म टिकट के हिसाब से आपका टिकट बनाता है. यदि आपने खुद से जाकर टिकट नहीं बनवाया है और आप बिना टिकट के पाए जाते हैं, टिकट चेकर आपसे उस प्लेटफॉर्म जहां से ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया है और जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक के लिए शुल्क चार्ज कर सकता है. ऐसे में आपको प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करते वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है. इसे परंपरागत टिकट के विकल्प के रूप में हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

सीट खाली ना होने पर मिलेगी सीट?

अगर ट्रेन में कोई सीट खाली नहीं है तो टिकट चेकर आपको सीट को अलॉट नहीं कर सकता है लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट कटवा सकते हैं.