Indian Railways Rules: हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है यात्रा के समय अपने टिकट का ध्यान रखना. क्या हो अगर प्लेटफॉर्म की भीड़ में आपका टिकट खो जाए. घबराने की कोई जरूरत नहीं है. रेलवे ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक नियम बनाया है, जिसमें आप फिर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकता हैं.

टिकट चेकर बना देगा नया टिकट

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अगर सफर के दौरान आपका टिकट खो जाए तो, मोबाइल से टिकट दिखाने की सुविधा भी आपके पास नहीं है, तो आप टिकट चेकर से अपने लिए नया डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन टिकट खोने की दशा में आपको तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा. पूरी बात जानने के बाद टिकट चेक आपके लिए नया टिकट जारी कर सकता है.

Zee Business Hindi Live यहां देखें

 

कितना लगेगा जुर्माना

रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि आपने काउंटर से टिकट बनवाया है, तो चार्ट बनने के पहले टिकट खोने की सूचना देने पर आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर आपने चार्ट बनने का बाद टिकट खोने की सूचना दी है, तो आपको टिकट के 50 फीसदी तक का जुर्माना देना होता है. 

ये भी हैं नियम

यदि किसी कारणवश आपको अपने तय सीमा से आगे भी सफर करना है, तो इसके लिए भी इंडियन रेलवे ने नियम बनाए हैं, जिसमें आप कुछ मामूली शुल्क देकर TTE से अपनी जर्नी को आगे के लिए बढ़ा सकते हैं और जहां तक आपको जहां तक सफर करना है, वहां तक का टिकट बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको निश्चित पेनेल्टी देना होता है.