रेल यात्री आए दिन इस भ्रम में रहते हैं कि कनफर्म टिकट रद्द कराने पर कितना पैसा कटेगा या टिकट कनफर्म नहीं है तो टिकट रद्द करने पर कितना पैसा कटेगा. दरअसल भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) अपनी ऑनलाइन साइट irctc.co.in व अपने ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन की सुविधा उपलब्ध कराती है. टिकट रद्द कराए जाने के बाद यात्री को रेलवे की ओर से निर्धारित शुल्क काट कर पैसा रिफंड कर दिया जाता है. IRCTC की वेबसाइट या ऐप द्वारा कन्फर्मेशन, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC), वेट लिस्टेड और आंशिक रूप कंफर्म टिकटों को कैंसल करने के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में.

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कंफर्म्ड टिकट रद्द कराने पर कितना कटेगा पैसा

यदि कोई यात्री कंफर्म्ड टिकट को ट्रेन के छूटने के 48 घंटे पहले रद्द कराता है तो यात्री को टिकट कैंसल कराने के लिए निम्न शुल्क देना होगा.

    AC First/Executive Class का टिकट रद्द कराने पर प्रति यात्री 240 रुपये+GST

    First Class/AC 2 Tier का टिकट रद्द कराने पर प्रति यात्री 200 रुपये +GST

    AC Chair Car/AC 3Tier/AC 3 Economy के प्रति यात्री के टिकट पर 180 रुपये +GST

    Sleeper Class के प्रति यात्री के टिकट पर 120 रुपये +GST

    Second Class के प्रति यात्री के टिकट पर 60 रुपये+GST

जल्द से जल्द रद्द कराएं टिकट

अगर कंफर्म्ड टिकट को ट्रेन के छूटने के 12 घंटे से 48 घंटे तक के बीच कैंसल कराया जाता है तो यात्री से प्रति व्यक्ति न्यूनतम 25 फीसद (प्लस GST) कैंसलेशन चार्ज लिया जाता है. किसी भी ट्रेन के डिपार्चर से 12 घंटे से कम और 4 घंटे तक के बीच टिकट कैंसल कराने पर 50 फीसद का चार्ज (टिकट मूल्य का) लिया जाता है.

RAC और वेटलिस्टेड टिकट को कैंसल करने पर

ट्रेन डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक अगर RAC या वेटलिस्टेड टिकट कैंसिल किया जाता है तो यात्री को 60 रुपये प्रति व्यक्ति प्लस GST का क्लरकेज चार्ज काटकर पैसा रिफंड किया जाता है.