रेलवे रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के साथ ही ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए भी कई तरह के प्रयास कर रहा है. लेकिन ट्रेनों में अलार्म चेन खींचे जाने के बढ़ते मामलों ने रेलवे की मुश्किल बढ़ा दी है. ऐसे में रेलवे ने एक खास अभियान शुरू किया गया है जिसमें बिना किसी आपात स्थिति के चेन खिंचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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आपात स्थित में ही चेन खींचने का है नियम

रेलवे की ओर से सभी ट्रेनों में आपात स्थित में ट्रेन को रोकने के लिए अलार्म चेन दी गई है. इसे खींचने पर तुरंत ट्रेन रुक जाती है. लकिन ज्यादातर मामलों में देखा जा रहा है कि यात्री यात्री बिना किसी आपात स्थिति के चेनपुलिंग कर रहे हैं. ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ज्यादातर लोग किसी रिश्तेदार या मित्र को स्टेशन पहुंचने में देरी होने पर या जिस स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव न हो वहां से चढ़ने या उतरने के लिए चेन खींच देते हैं. ऐसे में रेलवे ने ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया है.

रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ये है अपराध

दरअसल अलार्म चेन कि सुविधा का दुरुपयोग करना रेलवे के नियमों के तहत एक आपराधिक कार्य है. ऐसे में बिना किसी आपात स्थित के चेन खींचने पर चेन खींचने वाले यात्री पर रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस नियम के तहत यदि कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन का प्रयोग करता है तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना अथवा एक वर्ष तक कैद की सजा हो सकती है.

500 रेल यात्रियों पर हुई कार्रवाई

रेलवे के दिल्ली मंडल के रेल प्रबंधक एससी जैन ने दिल्ली के रेल यात्रियों से अपील कि है कि वे अलार्म चेन सुविधा का दुरूपयोग करने से बचें क्योंकि इसमें बहुत सी गाड़ियों को परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने चेतावनी भी दी कि जो यात्री बिना किसी आपात स्थित के अलार्म चेन खींचतें हैं उन पर गिरफ्तारी सहित कड़ी कारवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत जनवरी 2019 से 15 मई 2019 के बीच 500 यात्रियों को बिना आपात स्थित के चेन खींचने पर गिरफ्तार किया गया है. इन यात्रियों से लगभग 2 लाख रुपये का जुरमाना भी वसूला गया तथा अकारण चेन खींचने वाले यात्रियों पर आगे भी कड़ी कार्यवाही की जा रही है.