GST Tax Refund Status: अगर आप अपने रिफंड एप्लिकेशन (GST Refund Application) को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप इसे जीएसटी (Goods and Service Tax) पोर्टल पर लॉग इन करके कर सकते हैं. लेकिन आप इसे बिना जीएसटी पोर्टल (GST Portal) पर लॉगिन किए भी ट्रैक कर सकते हैं. जानना चाहते हैं कैसे? इसके अलावा, पोर्टल में लॉग इन करके इसे ट्रैक करने का तरीका भी जान सकते हैं.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अपने रिफंड एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करें?

आपके जीएसटी रिफंड एप्लिकेशन को इस सिंपल स्टेप्स का पालन करके ट्रैक किया जा सकता है.

सर्विस पर नेविगेट करें> ट्रैक एप्लिकेशन स्टेट्स> रिफंड ऑप्शन चुनें> ARN दर्ज करें> GST पोर्टल पर लॉग इन किए बिना अपने रिफंड एप्लिकेशन को ट्रैक करने के लिए सर्च पर क्लिक करें.

ध्यान दें कि आप केवल ARN के माध्यम से GST पोर्टल में Log IN किए बिना अपने रिफंड एप्लिकेशन को ट्रैक कर सकते हैं.

जीएसटी पोर्टल में Log In करने के बाद मैं अपने रिफंड एप्लिकेशन  को कैसे ट्रैक कर सकता हूं?

GST पोर्टल पर लॉगिन करें. सर्विय पर नेविगेट करें> ट्रैक एप्लिकेशन स्टेट्स> रिफंड ऑप्शन चुनें> ARN या फाइलिंग Year दर्ज करें> GST पोर्टल में लॉग इन करने के बाद अपने रिफंड एप्लिकेशन को ट्रैक करने के लिए सर्च पर क्लिक करें.

ध्यान दें कि आप GST पोर्टल में ARN या फाइलिंग ईयर ऑफ़ रिफंड एप्लिकेशन के माध्यम से लॉग इन करने के बाद अपना रिफंड एप्लिकेशन ट्रैक कर सकते हैं,

अगर जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन और लॉग-इन किए बिना रिफंड एप्लिकेशन की स्थिति में कोई अंतर है, तो आश्चर्य होगा?

हां, वहां एक अंतर है. जब आप जीएसटी पोर्टल में Log In करने के बाद रिफंड का स्टेट्स देखते हैं, तो आप टैक्स अमाउंट और Tax Claimed की डिटेल्स भी देख सकते हैं.

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने GST के लिए भारत में टैक्सपेयर्स की मदद करने, रिटर्न दाखिल करने, Indirect Tax Liabilities का भुगतान करने और अन्य अनुपालन करने के लिए एक Indirect Taxation Platform बनाया है.  यह भारत में GST के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, टैक्सपेयर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं प्रदान करता है.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें