नये साल में आप क्या-क्या करने वाले हैं, इसकी आपने एक टू-डू लिस्ट बना दी होगी... लेकिन इस लिस्ट में एक जरूरी चीज एड करना न भूलें और वो है नये साल के लिए टैक्स प्लानिंग. आपकी गाढ़ी कमाई पर टैक्स का डाका न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप अभी प्लानिंग कर लें. टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग ने जी बिजनेस के खास कार्यक्रम 'मनी गुरु' में नए साल में बेहतर टैक्स प्लानिंग के गुर बताए.

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कैसे करें टैक्स प्लानिंग?

नये साल के लिए अभी से कर लें टैक्स प्लानिंग

मौजूदा वर्ष का ITR नहीं भरा तो अब भी भर लें

इनकम और टैक्स देनदारी का हिसाब लगाएं

टैक्स छूट पाने के लिए सही जगह निवेश करें

रिटर्न फाइल करें

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अभी रिटर्न फाइल नहीं किया

31 दिसबंर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें

31 दिसंबर के बाद भरा ITR तो 10,000 रुपए की पेनल्टी

आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है

ऐसे में एडवांस टैक्स आप तुरंत जमा करवा दें

टैक्स छूट के लिए निवेश

सेक्शन 80C और 80CCD के तहत मिलेगी टैक्स छूट

सेक्शन 80C और 80CCD में 2 लाख तक टैक्स छूट

टैक्स छूट के लिए 31 मार्च से पहले करना होगा निवेश

31 मार्च तक किए गए निवेश पर ही मिलेगी टैक्स छूट

मकान या फ्लैट बनवा रहे हैं और टैक्स छूट लेनी है

मकान/फ्लैट पजेशन 31 मार्च से पहले ले लें

31 मार्च के बाद पजेशन पर नहीं ब्याज पर टैक्स छूट

कंपनियों पर टैक्स

कंपनियों को भी टैक्स देनदारी का लगाना होगा हिसाब

वित्त मंत्री ने सितंबर में की थी एक बड़ी घोषणा

भारत में मैन्युफैक्चरिंग वाली नई कंपनियों को फायदा

नई कंपनियां दे सकती हैं सिर्फ 15% की दर से टैक्स

पुरानी बड़ी कंपनियों पर है 30 फीसदी टैक्स दर

छोटी कंपनियों पर लगता है 25% की टैक्स दर

पुरानी कंपनी चाहें तो भर सकती हैं 22% तक टैक्स

ऐसी कंपनियों को IT एक्ट में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी

म्यूचुअल फंड पर टैक्स

म्यूचुअल फंड से मुनाफा है 1 लाख तक

ऐसे में निवेश भुनाने पर कोई टैक्स नहीं

निवेश से मुनाफा 1 लाख से ज्यादा

ऐसे में आपको देना होगा 10 फीसदी टैक्स  

म्यूचुअल फंड से डिविडेंड पर टैक्स नहीं

डिविडेंड पर आपके हाथ में टैक्स नहीं लगता

5 लाख तक की आय टैक्स फ्री?

आपकी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से कम

ऐसे में आपको नहीं देना होगा कोई टैक्स

सालाना इनकम है 2.5 लाख से ज्यादा

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी

टैक्स के लिए आयकर विभाग की दो नई शर्तें

साल भर में बिजली का बिल 50,000 या ज्यादा

विदेश घूमने पर किया 2 लाख या ज्यादा खर्च

ऐसे में भी आपके लिए रिटर्न भरना है अनिवार्य

आपकी रकम चाहे फिर हो 2.5 लाख से कम

70,000/महीना इनकम पर जीरो टैक्स?

70,000 प्रति महीने इनकम तो हो सकता है टैक्स जीरो  

IT एक्ट के तहत मिली टैक्स छूट का लेते हैं पूरा फायदा

80C में 1.5 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 तक छूट

हाउसिंग लोन पर मिलती है 2 लाख तक की छूट  

9 लाख तक की इनकम भी टैक्स दायरे से होगी बाहर

मेडिक्लेम और एजुकेशनल लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट

पूरी टैक्स छूट ली तो 70,000 महीने इनकम पर जीरो टैक्स

सीनियर सिटीजन की टैक्स प्लानिंग

सरकार ने पेंशनर्स को दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा

पेंशन इनकम पर 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट  

सेक्शन 80TTB में 50,000 तक के ब्याज आय पर छूट

सेक्शन 80TTB में TDS पर भी मिलती है टैक्स राहत

सेक्शन 80D में मेडिक्लेम पर 50,000 तक की छूट

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे लगाने पर भी फायदा

SCSS पर 80C के तहत ले सकते हैं 1.5 लाख तक की छूट

महिलाओं की टैक्स प्लानिंग

महिलाओं के लिए टैक्स प्लानिंग के लिए 2 खास स्कीम

सुकन्या समृद्धि योजना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड

10 साल से कम बेटी के नाम पर खोल सकते हैं सुकन्या खाता

सुकन्या पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स छूट

खाते से ब्याज भी सेक्शन 10(11A) के तहत छूट के दायरे में

सुकन्या खाता बंद करने पर मिलने वाले पैसे पर भी टैक्स नहीं  

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर नहीं लगता है कोई टैक्स

गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतों से भी मिलता है छुटकारा

बच्चों के लिए टैक्स प्लानिंग

माइनर की इनकम पैरेंट्स के साथ ही होती है क्लब  

सेक्शन 10(32) के तहत प्रत्येक बच्चे पर 1500 तक छूट

बच्चा टीवी शोज, क्विज और डांस से कमाता है पैसा  

ऐसे में बच्चों की इनकम पैरेंट्स की इनकम में नहीं होगी शामिल

बच्चा दिव्यांग तो बच्चे की इनकम पैरेंट्स के साथ नहीं होगी क्लब

छोटे व्यापारियों की टैक्स प्लानिंग  

आपका टर्नओवर यानि सेल 2 करोड़ से कम

ऐसे में सेक्शन 44AD के तहत मिलेगा फायदा

टोटल टर्नओवर का 6% डिक्लेयर करना जरूरी

6% घोषित इनकम पर टैक्स भी देना होगा  

ना ही बही खता रखना है, ना ही ऑडिट करवाना है

किसी साल 6% से कम इनकम डिक्लेयर की

ऐसे में अगले 5 साल स्कीम का नहीं मिलेगा फायदा

प्रोफेशनल की टैक्स प्लानिंग  

डॉक्टर, वकील और प्रोफेशनल के लिए अच्छी स्कीम

सेक्शन 44AA में नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं

डॉक्टर, वकील, CA /CS, इंजीनियर हैं

आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है

ऐसे में टर्नओवर में से 50% इनकम दिखाएं

50% दिखाई गई इनकम पर टैक्स भर दें