क्‍या आप म्‍यूचुअल फंड (MF) में निवेश करते हैं तो इस बार के बजट 2020 (Budget 2020) में एक बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें डिविडेंड को भुनाने पर 10% TDS (Tax Deduction at Source) लगेगा. I‍ncome Tax डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि बजट में 10 प्रतिशत TDS का प्रस्ताव केवल म्यूचुअल फंड द्वारा दिये गये Dividend पर लागू होगा. यह यूनिट को भुनाने से होने वाले फायदे पर लागू नहीं होगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

फाइनेंस मिनि‍स्‍टर निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा शेयरधारकों या यूनिटधारकों को भुगतान किए जाने वाले Dividend Distribution Tax (DDT) को खत्‍म कर दिया है. 

इसकी जगह यह प्रस्ताव किया गया कि कंपनी या म्यूचुअल फंड (MF) के अपने शेयरधारकों या यूनिटधारकों को किए गए लाभांश भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) होगी. यह कर कटौती तब होगी जब लाभांश या आय साल में 5,000 रुपये से अधिक होगी.

एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि ये सवाल पूछे गए थे कि क्या म्यूचुअल फंड (MF) को यूनिट भुनाने से होने वाले पूंजी लाभ पर भी TDS काटने की जरूरत है.

म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने कर विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. CBDT ने कहा, ‘‘यह साफ किया जाता है कि प्रस्तावित धारा के तहत म्यूचुअल फंड को केवल लाभांश पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना है.उन्हें पूंजी लाभ पर कर काटने की जरूरत नहीं है.

नए Tax स्‍लैब में ये कटौती बाहर

  • 80सी में निवेश
  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • यात्रा भत्ता (TA)
  • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Mediclaim)
  • Standard deduction
  • बचत खाता पर ब्याज (Saving Bank Interest)
  • शिक्षा ऋण का ब्याज (Education Loan Interest)
  • राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश (NSC)
  • होम लाने के ब्याज पर छूट (Home Loan Interest)
  • धारा 16 के तहत मनोरंजन भत्ता (Entertainment Tax)