अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और आपको पेंशन मिलती है तो आज 30 नवंबर की तारीख आपके लिए बहुत जरूरी है. पेंशनर्स के लिए उनकी पेंशन उनके इनकम का जरिया होती है, जिसके जरिए वो अपनी रिटायर्ड लाइफ की जरूरतों को पूरा करते हैं, ऐसे में अगर पेंशन न आए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. और अगर आप आज आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी. पेंशन अथॉरिटीज़ की तरफ से हर साल 30 नवंबर की तारीख जीवन प्रमाण पत्र या Life Certificate जमा करने की आखिरी तारीख होती है.

क्यों जमा करना होता है जीवन प्रमाण पत्र?

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दरअसल, सरकार 60 साल से 80 साल के लोगों के रिटायर्ड लोगों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को कहती है. सरकार इससे ये प्रमाणित करती है कि आप जीवित हैं और उसके बाद आपको पेंशन जारी करती है. ये लाइफ सर्टिफिकेट एक साल तक वैध रहता है. 60 साल से 80 साल के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ये सर्टिफिकेट जमा करना होता है, वहीं 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजंस को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना सर्टिफिकेट जमा करना होता है.

क्या 30 नवंबर के बाद भी जमा किया जा सकता है जीवन प्रमाण?

अगर आप 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन रुक सकती है, क्योंकि इसके बिना आपकी पेंशन राशि रिलीज नहीं की जाएगी. लेकिन आपके पास राहत भरा एक विकल्प है, वो ये कि अगर आप अगले साल 31 अक्टूबर के पहले तक अपना सर्टिफिकेट जमा करा लते हैं, तो आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी, साथ ही बकाया जो नहीं मिला है, वो भी आपको दे दिया जाएगा.

कैसे जमा करना होता है जीवन प्रमाण पत्र?

देश में पेंशनर्स को कई तरीकों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिलती है. वो,

- पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल (Jeewan Pramaan Portal) के माध्यम से जमा कर सकते हैं.

- फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं.

- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जमा कर सकते हैं.

- बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर भी जमा किया जा सकता है.

- आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.

- उमंग ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं.

- डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए भी इसे जमा किया जा सकता है.