अब पैसों कि कमी के चलते स्टूडेंट को पढ़ाई में परेशानी का सामना नहीं करना होगा. अगर आप एक छात्र हैं तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जानकारी हो चाहिए.  सूत्रों कि मानें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसके चलते खास रियायत दी जाएगी. बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैंकों के अधिकारीयों के साथ बैठक में, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कर्ज देने के लिए बैंकों से उदार रवैया अपनाने की अपील की थी.

राज्य सरकार के आंकड़े, एसटी-एससी वर्ग के लोगों को ऋण देने की दर बेहद कम 

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राज्य सरकार के पास मौजूद आंकड़ों की मानें तो. बैंकों द्वारा एसटी-एससी वर्ग के लोगों को कर्ज देने के आंकड़े बेहद कम हैं. सरकार का प्रयास है कि इस सुविधा के तहत छात्रों की उच्च शिक्षा के सपने को उड़ान मिले. और वह बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें.

लोन चुकाने के लिए दिया जाएगा समय 

लोन चुकाने के लिए समय सीमा 15 साल तक हो सकती है. इसके तहत आईआईटी, आईआईएम और सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं के साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी फायदा मिल सकेगा. झारखंड में छोटानगर एवं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों के चलते, आदिवासियों की जमीन बिक्री पर कई तरह की पाबंदियां हैं, जिसके कारण इस समुदाय के लोगों को कर्ज मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है.

 

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इन राज्यों में लागू है योजना 

झारखंड से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में भी सरकारों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की है. बिहार के छात्रों को इस योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है. इसके अलावा छात्रों के प्राम्भिक परीक्षा उतीर्ण कर लेने पर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना पहले लागू की हुई है.

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज 

1. हायर एजुकेशन से संबंधित प्रमाणपत्र या चयन प्रमाणपत्र 

2. एड्रेस प्रूफ 

3. 12 वीं पास का प्रमाण पत्र 

4. ऑनलाइन भरे हुए आवेदन की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ

5. पैन कार्ड 

6. छात्र, माता-पिता और गारंटर सभी के दो फोटो 

7. परिवार के आय प्रमाण पत्र और फॉर्म-16 

8. माता-पिता के बैंकों का आखिर के 6 महीने का ब्योरा

9.संपत्ति कर, नगरपालिका समिति कर की रसीद

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

 

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए वेबसाइट https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. यहां ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको पीडीएफ कॉपी मिलेगी जिसे फोटोकॉपी कर आपको जिला पंजीकरण और परामर्श केंद्र में जमा करना होगा.