पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश में सबसे लोकप्रिय निवेश में से एक है. इसमें आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. अकाउंट को चालू रखने के लिए जमाकर्ता (Depositor) को वित्तीय वर्ष (financial year) में  कम से कम 500 रुपये जमा करना पड़ता है. समय पर जमा नहीं करने पर खाता Inactive हो जाता है. दरअसल, केंद्र सरकार की योजना होने से इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है. जो दूसरे कम जोखिम वाले Investment पर मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कैसे इनएक्टिव हो जाता है खाता (How does the account become inactive)

पीपीएफ में एक निवेशक सालाना अपने खाते में 1.50 लाख रुपये तक जमा कर सकता है. अगर किसी व्यक्ति का PPF खाता इनएक्टिव हो गया है तो वह उसे दोबारा शुरू कर सकता है. दरअसल हर  Financial year में  मिनिमम 500 ​​रुपये जमा नहीं करने पर इस खाते को निष्क्रिय (inactive) मान लिया जाता है. ऐसे खाते को फिर से शुरू करने के लिए Account holder को उस बैंक या डाकघर शाखा में एक अप्लीकेशन देना होगा, जहां उसने खाता खोला है. अप्लीकेशन Account खोलने के 15 साल के दौरान किसी भी समय दिया जा सकता है.

Penalty के साथ न्यूनतम जमा (Minimum deposit with Penalty)

निवेशक को खाते के inactive होने पर हर फाइनेंशियल ईयर के लिए मिनिमम 500 रुपये जमा करने होंगे. इसके साथ ही हर फाइनेंशियल ईयर के लिए 50 रुपये पेनाल्टी भी देना होगा जिसमें खाता Inactive था. इसके साथ ही चेक को बैंक के ब्रांच में जमा करना होगा.

क्या है प्रोसेस (What is the process)

अप्लीकेशन जमा करने के बाद आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस यह देखने के लिए जांच करेगा कि क्या 15 साल का समय बीत चुका है. वेरीफीकेशन सही होने पर आपका PPF खाता फिर शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि, यदि 15 साल का समय खत्म हो गया है, तो अकाउंट को फिर से चालू नहीं किया जा सकता.

पीपीएफ पर ब्याज दर (PPF interest rate)

सरकार हर तिमाही की शुरुआत में पीपीएफ पर ब्याज की दर तय करती है. अभी यह दर 7.10 प्रतिशत है. हर साल के 31 मार्च को ब्याज का भुगतान किया जाता है.  

Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें