छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं. वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर निवेश करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपका पैसा फंस सकता है. दरअसल, ऐसे अकाउंट्स में फ्रीज किया जा सकता है, जिनमें निवेश के लिए KYC के तौर पर आधार जमा नहीं किया गया है. ये अकाउंट अगर 2024 से पहले खोले गए हैं तो भी और उसके बाद खोले गए हैं तो भी आधार देना अनिवार्य है. निवेशकों के पास इसके लिए 30 सितंबर तक का वक्त है. 1 अक्टूबर से वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा, जिनमें केवाईसी नहीं होगा. आइये जानते हैं पूरी डीटेल...

आधार को अनिवार्य किया गया

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अब आधार को बतौर KYC देना अनिवार्य है. अकाउंट खोलते वक्त अगर आपने ये डॉक्युमेंट्स नहीं दिया है तो जल्दी करें, 30 सितंबर डेडलाइन है. वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. ये बदलाव स्मॉल सेविंग्स स्कीम में KYC (Know Your Customer) को लेकर किए गए थे. इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था. 

आधार नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर जमा कराएं

केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए अब से आधार देना अनिवार्य है. अगर आधार अभी तक नहीं बना है तो आधार एनरॉलमेंट नंबर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड देना भी अनिवार्य है. 

किन खाताधारकों को रखना है ध्यान?

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, स्मॉल सेविंग्स स्कीम के सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर तक आधार जमा कराना है. ये उन खाताधारकों के लिए होगा जिन्होंने PPF, SSY, NSC, SCSS या किसी और छोटी बचत योजना में आधार नहीं दिया है. अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नए ग्राहक जो बिना आधार नंबर के किसी छोटी बचत योजना में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर आधार जमा कराना होगा. अगर किसी को अभी तक UIDAI से आधार नंबर नहीं मिला है तो आधार नामांकन नंबर भी जमा कर सकते हैं.

6 महीने पूरे हो चुके हैं तो क्या होगा?

स्मॉल सेविंग्स स्कीम में अकाउंट ओपनिंग को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और आधार नंबर जमा नहीं कराया है तो ऐसे सब्सक्राइबर्स का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. मौजूदा निवेशकों के लिए इसकी डेडलाइन 30 सितंबर है, अगर वो ये डेडलाइन चूक जाते हैं तो 1 अक्टूबर से उनके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे. 

PAN भी देना अनिवार्य है

नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि छोटी बचत योजना में खाता खोलते समय पैन जमा करना होगा. अगर खाता खोलने के समय PAN जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में खाता खोलने के दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए:

1. अकाउंट में किसी भी समय अगर जमा रकम 50,000 रुपए से ज्यादा हो तो.

2. किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपए से ज्यादा है.

3. अकाउंट से किसी भी एक महीने में विड्रॉल या ट्रांसफर के मामले में कुल योग 10,000 रुपए से ज्यादा है तो भी पैन जमा कराना होगा.

नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'दो महीने की अवधि के अंदर अगर डिपॉजिटर स्थायी खाता संख्या (PAN) जमा नहीं करता है तो उसका खाता तब तक फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक अकाउंट ऑफिस में डॉक्युमेंट जमा नहीं हो जाता. 

किन स्कीम्स के लिए आधार है अनिवार्य?

- पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

- पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD)

- पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)

- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)

- महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

- सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS)

- किसान विकास पत्र (KVP)

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें