Post Office NPS Account: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं. यह बेहद आसान है. एनपीएस (NPS account) एक स्वैच्छिक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है है जो ग्राहकों को बचत के लिए सब्सक्राइब करने की परमिशन देती है जिससे पेंशन के रूप में भविष्य सुरक्षित हो जाता है.

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कौन खोल सकता है अकाउंट

पोस्ट ऑफिस एनपीएस स्कीम (Post Office NPS Scheme) के तहत अगर आप 18 से 70 साल तक के भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इसमें आपको केवाईसी नियमों को पूरा करना होता है. इस स्कीम में दो तरह के अकाउंट- टियर 1 और टियर 2 होते हैं. 

टियर 1 अकाउंट: इस अकाउंट में एप्लीकेंट को कुछ शर्तों के साथ अपनी बचत की राशि योगदान करने की परमिशन दी जाती है. इसमें आप अकाउंट से पैसे पहले नहीं निकाल सकते. इसका अकाउंटहोल्डर अपने किए गए योगदान के बदले टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकता है. यह एक रिटायरमेंट अकाउंट है. यह अकाउंट ओपन करते समय कम से कम 500 रुपये का योगदान करना होता है. ध्यान रहे कि टैक्स और अन्य चार्ज को छोड़कर साल में कम से कम 1000 रुपये का योगदान NPS account में करना ही होगा. 

टियर 2 अकाउंट: यह एक स्वैच्छिक सेविंग सुविधा है. इसमें अकाउंटहोल्डर जब चाहे अपनी रकम अकाउंट से निकाल सकता है. यह रिटायरमेंट अकाउंट नहीं है. इसमें अकाउंटहोल्डर्स टैक्स छूट का क्लेम नहीं कर सकते हैं. इसमें भी अकाउंट ओपनिंग के समय कम से कम 1000 रुपये का योगदान देना होगा. इसमें वित्तीय वर्ष में कम से कम योगदान और ज्यादा से ज्यादा योगदान की लिमिट नहीं है.

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टैक्स छूट का फायदा

पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इस स्कीम (Post Office NPS Scheme) के तहत आप टैक्स छूट का फायदा आयकर की धारा 80 CCD(1), Sec 80 CCE और 80CCD 1(B) के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. कस्टमर इसमें खुद के मुताबिक निवेश कर सकते हैं. अगर कस्टमर कोई ऑप्शन का चुनाव नहीं करता है तो पैसा बाई डिफॉल्ट oderate Life Cycle Fund में निवेश हो जाता है.