Post Office Alert! अगर आप भी पब्लिब प्रोविडेंड फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) स्‍कीम्‍स में निवेश करते हैं, तो आपके लिए जरूरी जानकारी है. अगर आपने PPF और SSY में मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया है, तो 31 मार्च 2023 से पहले जरूर करा लें. PPF और SSY को एक्टिव/रेगुलर रखने के लिए एक वित्त वर्ष में एक मिनिमम अमाउंट जमा कराना जरूरी होता है. PPF अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये है. 

मिनिमम अकाउंट नहीं जमा कराने पर क्‍या होगा

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नियमों के मुताबिक, एक वित्त वर्ष के भीतर अगर PPF और SSY अकाउंट्स में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया जाता है, तो ये दोनों ही अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं. इसलिए अगर आपने इन दोनों स्कीम्स में से किसी में भी अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो मार्च बीतने से पहले मौजूदा वित्त वर्ष का मिनिमम डिपॉजिट करा दें. नहीं तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएंगे. हालांकि इनएक्टिव अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है, लेकिन सके लिए पेनल्‍टी देनी पड़ती है. 

पोस्‍ट ऑफिस में नियम है कि अगर इनएक्टिव SSY खाते को पेनल्‍टी भरकर रिवाइव नहीं किया जाता है, तो फिर यह पोस्‍ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्‍स अकाउंट बन जाएगा और इसमें मौजूद कुल अमाउंट पर ब्याज भी उसी हिसाब से मिलेगा.

PPF अकाउंट कैसे होगा एक्टिव 

इनएक्टिव PPF अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कराने के लिए अकाउंट होल्‍डर को सबसे पहले तो उस बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में एप्‍लीकेशन देनी होगी, जहां PPF अकाउंट है. इसके अलावा निवेशक को जिस समय/वर्ष से अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है, उस अवधि से काउंट करते हुए 50 रुपये सालाना पेनल्‍टी और 500 रुपये सालाना के हिसाब से बकाया न्यूनतम अमाउंट जमा कराना होगा.

साथ ही जिस साल में PPF खाते को रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की न्‍यूनतम 500 रुपये की किस्त भी जमा करनी होती है. इसके बाद ही खाता फिर से एक्टिव होता है. यह ध्‍यान रखें कि इनएक्टिव/डिसकंटीन्यूड PPF को अकाउंट की मैच्योरिटी से पहले रिवाइव कराया जा सकता है. PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है.

​SSY अकाउंट कैसे होगा रिवाइव

सुकन्या समृद्धि खाते में डिपॉजिट इसे खोलने की तारीख से लेकर मैक्सिमम 15 साल तक किया जा सकता है. 10 साल से कम आयु की बच्ची के नाम पर यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है. SSY को रिवाइव कराने की प्रॉसेस भी PPF अकाउंट की तरह है. SSY खाते को दोबारा चालू मोड में लाने के लिए जिस समय से खाते में डिपॉजिट नहीं हुआ है, उस अवधि/साल से काउंट करते हुए 50 रुपये सालाना का जुर्माना और 250 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बकाया न्यूनतम डिपॉजिट, जमा करना होगा.

वहीं, जिस साल में SSY को रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की मिनिमम 250 रुपये की किस्त भी जमा करनी होगी. इसके बाद ही अकाउंट फिर से एक्टिव होता है. याद रहे कि इनएक्टिव SSY खाते को इसके 15 साल पूरा होने से पहले ही रिवाइव कराया जा सकता है.