अनाज के लिए कृषि सबसे जरूरी है, और कृषि के लिए सिंचाई और पानी. खेतों में सिंचाई के लिए काफी पानी की जरूरत होती है. ठीक तरह से सिंचाई न होने पर फसलें खराब हो जाती हैं. PMKSY योजना के तहत किसानों की पानी की समस्या को दूर किया जाता है, और पानी की व्यवस्था की जाती है. इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, फार्मर प्रड्यूसर ग्रुप्स के मेंबर और बाकि मान्यता प्राप्त संस्थान के सदस्यों को भी फायदा दिया जाता है. Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana को पूरे देश में लागू करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की व्यय राशि तय की गई है.

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हर खेत को पानी “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” की शुरुआत खासतौर पर किसानों को कृषि-सिंचाई से जुड़े साधन आसानी से हासिल करने में मदद के लिए की गई थी. इस योजना (Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana) का मकसद पानी का संरक्षण और मैनेजमेंट बेहतर करना है.

2026 तक योजना का विस्तार 

15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. ये फैसला आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिया गया था. जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा दी गई थी.

Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana से जुड़ी खास बातें- 

ये योजना खासतौर पर किसानों को फायदा पहुंचाने और उनकी इनकम में बढ़ोत्तरी करने के लिए पेश की गई है. 

इस योजना के जरिए किसानों को सिंचाई के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाता है.

सरकार इस योजना में पानी के सोर्स जैसे कि पानी का संरक्षण और लेंड डेवलपमेंट जैसे कम करवाती है.

अगर इस योजना के तहत किसान सिंचाई के उपकरण खरीदते हैं तो इस खर्च पर उन्हें सब्सिडी दी जाती है. ये योजना समय और पैसे दोनों की बचत करती है.

सरकार की इस योजना के जरिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है. 

इस योजना का फायदा वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की खेती और पानी का स्रोत हो.

साथ ही ऐसे किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या फिर सहकारी मेंबर हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं.

सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.

इस योजना का हिस्सा बनने के लिए ऑनलाइन जाकर आवेदन किया जा सकता है.

इस योजना के तहत अप्लाई करने पर सिंचाई उपकरण खरीदने पर 80 से 90% तक का अनुदान किया जाता है.   

ऐसे करें अप्लाई 

इसके लिए सबसे पहले आप PMKSY की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

इसके बाद आप होम पेज के जरिए लॉग इन कर पाएंगे.

इसके बाद आपको एग्रीकल्चर इरीगेशन स्कीम से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगी. 

इसके बाद मांगी हुई जानकारी और दस्तावेज सबमिट करें.

डाउनलोड फिल कर सबमिट कर दें. इस फॉर्म को यूजर्स फ्यूचर रिफरेन्स के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं.

जरूरी डॉक्यूमेंट 

आवेदक का आधार कार्ड

पहचान पत्र

किसानो की ज़मीन के कागज़ात

जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)

बैंक अकाउंट  पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर     

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