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दो से ज्यादा PF अकाउंट को मर्ज करने का आसान तरीका, ऐसे करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे

प्रोविडेंट फंड (PF) तो आपका भी होगा. नौकरी बदलते वक्त कई बार आपके PF भी बदले होंगे. नौकरी बदलने की वजह से आम तौर पर हर एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को अलग PF अकाउंट नंबर एलॉट करता है. इसी अकाउंट में नए सिरे से आपका प्रोविडेंट फंड जमा होता है. लेकिन, क्या आपने अभी तक अपने सभी अकाउंट्स को एक जगह नहीं किया है. मतलब क्या आपने अपने सभी अकाउंट को एक ही अकाउंट में मर्ज नहीं किया है. अगर हां, तो कोई नहीं EPFO के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद से ये आसान है. अगर आप चाहें तो दो या उससे ज्यादा PF अकाउंट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं. आइए  जानते हैं क्या है इसकी प्रक्रिया...
Updated on: January 03, 2020, 09.00 AM IST
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UAN एक्टिवेट करना है जरूरी

EPFO के प्रोविडेंट फंड के हर मेंबर को एक UAN नंबर एलॉट किया गया है. यह नंबर आपको आपकी सैलरी स्लिप पर मिल जाएगा. अगर नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर से इसे पता कर सकते हैं. UAN मिलने के बाद इसे एक्टिवेट करना होगा. इसे एक्टिवेट करना जरूरी है. इसके लिए आपको EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाना होगा.

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UAN एक्टिवेट करने के लिए क्या करें

यूनिफाइड मेंबर पोर्टल का लिंक ये है. https:// unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ memberinterface. इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप एक्टिवेट UAN टैब पर क्लिक करें. इसमें आपको UAN नंबर डालने के बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालना होगा.

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EPFO में रजिस्टर्ड होना चाहिए मोबाइल नंबर

सभी जानकारी भरने के बाद एक ऑथराइजेशन पिन जेनरेट होता है. यह पिन आपके EPFO में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. इस पिन को डालने के बाद आपका UAN एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होने के बाद इसका पासवर्ड भी मोबाइल पर ही आता है. पासवर्ड को लॉग इन करने के बाद बदला जा सकता है.

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कैसे करें अकाउंट को मर्ज

UAN खुलने के बाद इसमें टॉप लाइन में कई टैब दिए होते हैं. इसमें कई तरह की जानकारी होती है. पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से Online Services में जाएं. ड्रॉप डाउन में One Member-One EPF Account Transfer Request' ऑप्शन को सलेक्ट करें. UAN नंबर डालें या अपनी पुरानी EPF मेंबर आईडी डालें. आपकी अकाउंट डिटेल्स आपके सामने होंगी.

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डीटेल्स भरने के बाद जेनरेट होगी रिक्वेस्ट

अपने PF ट्रांसफर को वैलिडेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी में से एक को सलेक्ट करना होगा. मिसाल के तौर पर पुराना अकाउंट सलेक्ट करें और ओटीपी (OTP) जेनरेट करें. ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा. अगले तीन दिन में यह प्रोसेस पूरा होगा. पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी. फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा.

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ट्रैक करें अपना क्लेम

EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप स्टेटस को Track Claim Status में ट्रैक कर सकते हैं. फील्ड ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद तीन दिन में आपका पुराना अकाउंट नए अकाउंट में मर्ज हो जाएगा.

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KYC अपडेट होना है जरूरी

UAN को एक्टिवेट करने के तीन दिन बाद ही अकाउंट का का मर्जर किया जा सकता है. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि EPF ग्राहक का KYC अपडेट होना जरूरी है. साथ ही आधार वेरिफाइड अकाउंट ही इसे प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

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कितना कटता है PF

ईपीएफ में आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा हर महीने सैलरी से कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतनी ही राशि आपकी कंपनी भी आपके ईपीएफ अकाउंट में हर महीने जमा करती है.