पैन कार्ड (Pan Card) एक जरूरी दस्तावेज है. इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक, हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन, आपका पैन कार्ड कैंसिल या इनएक्टिव (Inactive PAN) हो जाए तो क्या होगा? सरकार दो मामले में आपके पैन कार्ड को रद्द कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप पहले से यह सुनिश्चित करते रहें कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं. अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आपको काफी नुकसान हो सकता है. 31 मार्च से पहले इसे आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराना है. अगर एक्टिव पैन कार्ड नहीं होगा तो लिंक कराने में दिक्कत आ सकती है. 

रद्द होगा PAN Card, 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा

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31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार नंबर से नहीं जोड़ा (Pan-Aadhaar link last date) उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, उनका पैन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा. एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना कानूनी तौर पर गलत है. इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B के मुताबिक, ऐसा करने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.

पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने के लिए पैन-आधार से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं. 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. इस बार इसकी तारीख भी आगे नहीं बढ़ेगी. सरकार इस संबंध में पहले ही आगाह कर चुकी है. पहले ये जानिए कि आपका पैन काम तो कर रहा है ना?

दो PAN कार्ड हैं तो बड़ी मुश्किल

अगर आपके नाम पर दो पैन कार्ड इश्यू हैं तो इसमें से एक कार्ड को सरेंडर करना होगा. ऐसा नहीं होने की स्थिति में दोनों पैन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप दिक्कत में फंस सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न तक फाइल करने में दिक्कत आएगी. लेकिन, पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं यह कैसे पता चले.

कैसे पता करें Pan Card एक्टिव है या नहीं?

Pan Card एक्टिव है या नहीं इसका पता घर बैठे लगाया जा सकता है. इसे चेक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन प्रोसेस बताया है. आप इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्‍टेप में इसे जान सकते हैं.

स्‍टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं.

स्‍टेप-2: नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.

स्‍टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.

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