परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 है. इस तारीख तक लिंक नहीं होने पर पैन नंबर 'बेकार' हो जाएगा. 31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. ये किसी काम नहीं आ सकेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा.

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क्यों जरूरी है पैन-आधार की लिंकिंग?

पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों से एक है. इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द लिंक करा लिया जाए. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को रद्दी होने से बचा सकते हैं. समझिए लिंक नहीं होने पर क्या-क्या हो सकता है.बता दें, पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म होने पर आधार-पैन लिंक नहीं हो सकेंगे. ऐसी स्थिति में पैन कार्ड निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.

इनवैलिड हो जाएगा पैन कार्ड

पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराने पर ये इनवैलिड हो जाएगा. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर को इनवैलिड मानेगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन-आधार लिंक नहीं होने पर ऑनलाइन ITR फाइल करना मुश्किल होगा. टैक्स रिफंड फंसेगा. किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए PAN का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा.

कैसे लिंक कर सकते हैं पैन-आधार

  • सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
  • वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
  • लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं. 
  • प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
  • यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

SMS से लिंक कर सकते हैं पैन-आधार

दूसरा तरीका यह है कि आप मोबाइल से भी आधार को पैन के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.

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लिंक कराया है तो ऐसे चेक करें

अगर आपने आधार-पैन को लिंक करा दिया है तो उसका स्टेट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.

इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा, जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि अगर आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.

इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार का विवरण देना होगा. 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन-आधार से जुड़ा है या नहीं.