NPS (National Pension System) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी VRS (Voluntary Retirement) ले सकते हैं. NPS नियम के अनुसार इसमें 20 साल की सेवा पूरी होने की बंदिश भी नहीं है. यही नहीं VRS लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को हर महीने पेंशन भी देने का प्रावधान है और उन्‍हें NPS खाते में जमा रकम का 20 प्रतिशत हिस्‍सा एकमुश्‍त मिलता है.

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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) NPS फंड का हिसाब-किताब रखता है. PFRDA के नियमन के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र तक NPS खाता रखता है तो उसे 60 प्रतिशत राशि रिटायरमेंट के समय एकमुश्‍त मिल जाती है. जबकि 40 प्रतिशत पेंशन में चली जाती है.

नॉमिनी को मिलता है धन

टैक्‍स एक्‍सपर्ट अनिल के. श्रीवास्‍तव के मुताबिक अगर NPS सबस्‍क्राइबर की बीच में मौत हो जाती है तो उसके NPS खाते की रकम उसकी नॉमिनी को दे दी जाती है. हालांकि ऐसे केस में नॉमिनी को पेंशन नहीं मिलती.

यहां खोल सकते हैं NPS खाते

PFRDA ने सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंकों और NBFC समेत 58 संस्‍थानों को NPS खाता खोलने के लिए अधिकृत किया है.

टैक्‍स छूट का फायदा

इनकम टैक्‍स एक्‍ट की सेक्‍शन 80 सीसीडी(1) के तहत, कर्मचारी को NPS में योगदान पर कर छूट मिलती है. सेक्‍शन 80 सी के तहत कर छूट की राशि 1.50 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकती. वहीं अन्‍य लोगों के लिए यह सीमा ग्रॉस इनकम की 20 फीसदी है.

इतनी छूट

सेक्शन 80 सीसीडी 1 (बी) के तहत, कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से NPS में अतिरिक्त 50 हजार रुपए का निवेश कर सकते हैं. यानि सेक्‍शन 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपए और अतिरिक्‍त 50 हजार का निवेश कर कोई भी कर्मचारी 2 लाख रुपए तक की कर छूट पा सकता है.