पिछले दशक के दौरान आधार नंबर (Aadhaar Number) भारत के नागरिकों की विशिष्‍ट पहचान के एक प्रमाण पत्र के रूप में उभर कर सामने आया है. लोगों द्वारा आधार नंबर का इस्तेमाल कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है. जिन नागरिकों को 10 साल पहले उनका आधार कार्ड (Aadhaar Card) जारी किया गया था और जिन्‍होंने उसके बाद इन 10 सालों में एक बार भी अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है, इस तरह के आधार कार्ड धारकों को अपने-अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की सलाह दी जा रही है. गुरुवार को कुछ खबरों में ये गलत जानकारी दी गई कि आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने दूर किया भ्रम

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस पूरे मामले में देश के सभी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के साथ-साथ UIDAI ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य नहीं है.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने पहले एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि वे देश के नागरिकों से अपने-अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए आग्रह कर रहा है और उन्‍हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है. हाल ही में जारी राजपत्र अधिसूचना में ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश के नागरिक हर 10 साल के पूरा होने पर ‘ऐसा कर सकते हैं’ यानी अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं.

डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखने से नागरिकों को मिलती हैं बेहतर सेवाएं

‘आधार’ संबंधी दस्तावेजों को अपडेट रखने से लोगों को कई जरूरी कामों में सहूलियत मिलती है. डॉक्यूमेंट्स अपडेट रहने से बेहतर तरीके से सेवाएं भी उपलब्ध कराना संभव हो पाता है और इसके साथ ही सटीक प्रमाणीकरण को संभव करने में भी मदद मिलती है. UIDAI ने हमेशा देश के नागरिकों को अपने-अपने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया है और यह राजपत्र अधिसूचना उसी दिशा में एक और अहम कदम है.