सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने पुराने पॉलिसीधारकों को राहत देते हुए उनकी दो साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से चालू करने की अनुमति दी है. एलआईसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अब ऐसी बीमा पॉलिसियां जिन्हें बंद पड़े दो साल से अधिक समय हो चुका है और जिन्हें चालू करने की अनुमति नहीं थी, अब उन्हें आगे बढ़ाया जा सकेगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डूबी हुई अथवा बंद पड़ी बीमा पॉलिसी (लैप्स पॉलिसी) से मतलब ऐसी बीमा पॉलिसियों से है जो एक निश्चित अवधि के दौरान नियमित तौर पर प्रीमियम नहीं चुकाने पाने के कारण बंद हो जाती हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, एलआईसी ने कहा है कि 1 जनवरी 2014 के बाद खरीदी गई सामान्य बीमा पॉलिसी के धारक अब प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाने की तिथि से पांच साल की अवधि के भीतर और यूनिट-लिंक्ड पॉलिसीधारक अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को आखिरी प्रीमियम भुगतान के तीन साल की अवधि के भीतर फिर से चालू कर सकेंगे.

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के 2013 के नियमन के मुताबिक बीमा अवधि के दौरान जिस तिथि से प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया तब से लेकर दो साल की अवधि के भीतर किसी पॉलिसी को फिर से चालू किया जा सकता है. इरडा का यह नियम 1 जनवरी 2014 से अमल में है. इस तिथि के बाद ली गई बीमा पॉलिसी में यदि दो साल से अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे पुन: चालू नहीं किया जा सकता था.

एलआईसी ने कहा कि पॉलिसीधारकों को जीवन बीमा सुविधा को बनाए रखने के लिए उसने इरडा से संपर्क किया. कंपनी ने अनुरोध किया है कि जिन पॉलिसीधारकों ने एक जनवरी 2014 के बाद बीमा पॉलिसी खरीदी है उन्हें भी उनकी बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिये लंबी अवधि का लाभ दिया जाना चाहिये.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:

 

एलआईसी के प्रबंध निदेशक (MD) विपिन आनंद ने कहा कि दुर्भाग्यवश कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब कोई व्यक्ति अपना प्रीमियम नियमित तौर पर नहीं भर पाता और उसकी पॉलिसी डूब जाती है. ऐसे में पुरानी बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को फिर से चालू करने का विकल्प नयी पॉलिसी खरीदने से बेहतर होता है.