नवंबर महीना पेंशनर्स के लिए अहम होता है. इस महीने उन्‍हें अपने जीवित रहने का प्रमाणपत्र  देना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद ही अगले महीने की पेंशन बनती है. अगर आपकी पेंशन SBI से आती है तो इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर है. पहले पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट  देने के लिए पेंशन अकाउंट वाली ब्रांच में जाना होता था. लेकिन 2014 में शुरू हुई जीवन प्रमाण की वजह से लाइफ सर्टिफिकेट अब आप किसी भी ब्रांच या सीएससी में जाकर जमा करवा सकते हैं.

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क्‍या है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट?

'जीवन प्रमाण' एक आधार आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होता है. जीवन प्रमाण के जरिए पेंशनर्स अब अपने नजदीकी बैंक ब्रांच, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या किसी भी सरकारी ऑफिस जाकर लाइफ सर्टिफिकेट को आधार नंबर के जरिए बायोमेट्रिक तौर पर ऑथिंकेट कर सकते हैं. पेंशनर्स को अपने पेंशन अकाउंट और पेंशन से जुड़ी कुछ अन्‍य जानकारियां भी देनी होती है.

कैसे डाउनलोड करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद पेशनर के रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है जिसमें ट्रांजेक्‍शन आईडी दी गई होती है. अब jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाकर इस ट्रांजेक्‍शन आईडी को डालकर लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है.

कहां जमा करवाएं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप बैंक के नजदीकी ब्रांच, सीएससी या सरकारी ऑफिस में जमा करवा सकते हैं. इस संदर्भ में ज्‍यादा जानकारी के लिए आप jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाकर 'लोकेट सेंटर' ऑप्‍शन की मदद भी ले सकते हैं.

इन पेंशनर्स को नहीं मिलेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का फायदा

जिन पेंशनर्स का बैंक अकाउंट आधार से लिंक्‍ड नहीं है उन्‍हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का फायदा नहीं मिलेगा. इसकी वजह है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आधार से ही ऑथेंटिकेट किया जाता है.