MSSC: छोटी बचत योजना (Small Savings Scheme) महिला सम्मान बचत योजना में निवेश लगातार और आसान हो रहा है. पोस्ट ऑफिस के साथ शुरू हुई ये योजना अब सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी निवेश के लिए उपलब्ध हो रही है. पिछले दिनों सरकार ने घोषणा थी कि अब देश के चार प्राइवेट बैंक भी MSSC योजना बैंक में ऑफर करेंगे. लेकिन अब सरकारी बैंक Union Bank of India ने भी इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया है. 30 जून, 2023 से बैंक ने देशभर की अपनी शाखाओं में ये स्कीम ऑफर करना शुरू कर दिया है और अभी तक इसमें 5,653 MSSC बेनेफिशियरी अकाउंट में 17.58 करोड़ रुपये का निवेश भी हो गया है.

प्राइवेट बैंक भी ऑफर कर रहे हैं MSSC

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पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अब अन्‍य दूसरी स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम की तरह महिला सम्‍मान बचत पत्र (Mahila Samman Savings Certificate) का अकाउंट भी डेजिग्‍नेटेड प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकेंगे. नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटी बचत स्कीम्स, महिला सम्मान सम्मान बचत पत्र  में निवेश की सुविधा सरकारी बैंकों के अलावा ICICI, Axis, HDFC और IDBI बैंक से भी मिलेंगी. इससे पहले भी PPF, SSY जैसी स्‍माल सेविंग्‍स में निवेश की सुविधा पहले भी डेजिग्‍नेटेड प्राइवेट बैंकों में मिलती थी. 

क्या है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट

MSSC, 2023 वित्त मंत्रालय की ओर से फरवरी, 2023 के Budget में जारी की गई फ्लैगशिप स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें महिलाओं और किशोरियों निवेश कर सकती हैं. इस स्कीम के तहत कोई भी महिला और बच्ची अपना अकाउंट खुलवा सकती है, या किसी नाबालिग बच्ची के लिए उसके गार्जियन की ओर से अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसमें मिनिमम निवेश की लिमिट 1,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये है. इसमें आपको मल्टीपल अकाउंट खुलवाने की सुविधा मिली हुई है, बस आपको हर अकाउंट के बीच तीन महीने का अंतराल रखना होगा. हालांकि, आप कितने भी अकाउंट खुलवाएं, इस स्कीम में आपका कुल निवेश 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए.

MSSC पर क्या है ब्याज दर?

इस योजना के तहत 7.5% की सालाना बढ़िया ब्याज दर रखी हुई है, इसपर आपको तिमाही पर Compound Interest का फायदा मिलता है, जोकि तिमाही पर कैलकुलेट किया जाता है, पोस्‍ट ऑफिस की ये योजना फिलहाल दो साल के लिए वैध है. इसमें 31 मार्च  2025 तक निवेश किया जा सकता है.

MSSC पर टैक्स के क्या हैं नियम?

अगर टैक्स के नियमों की बात करें तो महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा था कि स्कीम में निवेश करने पर हुई ब्याज से कमाई TDS (tax collected at source) लगेगा. CBDT ने एक नॉटिफिकेशन में कहा था कि महिला सम्मान सेविंग्स स्कीम इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194A के तहत आएगी. इस धारा के तहत स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटेगा.