सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) की पेंशन योजना (Pension Scheme) 'प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY)' के ग्राहकों के लिए आधार (Aadhaar) को जरूरी कर दिया है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 8 प्रतिशत का रिटर्न (Return) देती है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना को ऑपरेट कर रही है. 2017- 18 और 2018- 19 के आम बजट में इसका ऐलान हुआ था.

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फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले को आधार संख्या या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी होगा. यह अधिसूचना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत 23 दिसंबर को जारी की गई है.

अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा.

बॉयोमेट्रिक के जरिए अगर आधार का सत्यापन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में वित्तीय सेवा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए लाभार्थियों के लिए आधार संख्या प्राप्त करने में मदद के लिए प्रावधान करेगा. 

इसके अलावा, जिन मामलों में बायोमेट्रिक या आधार OTP या समय आधारित ओटीपी से वेरिफिकेशन संभव नहीं है, उनमें आधार कार्ड देकर योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है. आधार पर छपे क्यूआर कोड के माध्यम से इसे वेरिफाई किया जा सकता है.