रेलवे ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. रेल मंत्रालय की ओर से हाल ही में एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी रेलकर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर रेलवे की तरफ से उस कर्मचारी को तत्काल सहायता के तौर पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे. रेलवे की ओर से पहले किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसे सहायता राशि के तौर पर 15 हजार रुपये दिए जाते थे.

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तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

रेल मंत्रालय का यह आदेश तत्काल प्रभावत से लागू हो चुका है. माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय का यह निर्देश सबसे अधिक उन रेल कर्मियों को सुविधा प्रदान करेगा जो बेहद जोखिम भरी स्थिति में काम करते हैं. ऐसे कर्मचारियों को आपात हालात में तत्काल राहत पहुंचाई जा सकेगी.

कर्मचारियों ने किया स्वागत

रेल कर्मचारियों  के संगठनों  ने रेल मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है.नॉर्दन रेलवे मून्य यूनियन के दिल्ली के महामंत्री अनूप शर्मा ने बताया कि रेलवे बोर्ड का यह निर्णय स्वागत योग्य है. आपात स्थिति में किसी कर्मचारी के परिवार के लिए ये बड़ी राहत होगी. यूनियन की ओर से काफी समय से इस राशि को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी.

ग्रुप इंश्योरेंस की राशि बढ़ाने की है मांग

रेलवे के कर्मचारी काफी समय से ग्रुप इंश्योरेंस की राशि को बढ़ाए जाने की मांग भी कर रहे हैं. नॉर्दन रेलवे मून्य यूनियन के दिल्ली के महामंत्री अनूप शर्मा के अनुसार वर्तमान समय में किसी दुर्घटना के समय कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस के तहत अधिकतम 30000 रुपये मिल पाते हैं. यह राशि बहुत कम है. इसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. इसके लिए प्रशासन के सामने कर्मचारियों के पक्ष को रखा गया है.